-गोविंद नगर स्थित आर से टी ब्लॉक तक रोड किनारे अवैध कब्जे न हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

-कार्रवाई कर 20 दिसंबर को डीएम को देना है एफिडेविट, रोड किसने बनाई केडीए और सिंचाई विभाग को नहीं मालूम

KANPUR : गोविंद नगर स्थित आर से टी ब्लॉक तक 70 फीट चौड़ी रोड पर अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए जनहित कल्याण समिति को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम के खिलाफ कंटेप्ट किया है। डीएम को मिली आदेश की कॉपी के बाद विभागीय अधिकारी एक्टिव हुए और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू की गई है। हाईकोर्ट ने डीएम को 20 दिसंबर 2020 को कार्रवाई कर शपथपत्र दाखिल करने के लिए कहा है।

इस प्रकार है पूरा मामला

गोविंद नगर में आर से टी ब्लॉक के बीच में 70 फीट रोड के एक किनारे सिंचाई विभाग और दूसरी तरफ केडीए के आवास हैं। इस रोड पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे और बाउंड्री वॉल तक बना ली है। इसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित कल्याण समिति द्वारा हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया गया था। इस पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर 30 सितंबर को अवैध अतिक्रमण गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दोबारा सिविल अवमानना रिट याचिका दाखिल की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने डीएम को यह सख्त अादेश दिए।

एसडीएम सदर की अध्यक्षता में कमेटी

डीएम ने तत्काल संबंधित विभागों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके लिए डीएम ने एसडीएम सदर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। कमेटी में सिंचाई विभाग, केडीए, नगर निगम अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। कमेटी की जांच में ये सामने आया है कि रोड नगर निगम की है। एसडीएम सदर वरुण पांडेय के मुताबिक रिपोर्ट जल्द ही डीएम को सौंप दी जाएगी। इसके बाद अभियान कब चलाया जाएगा, ये वही तय करेंगे।

'' एसडीएम सदर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जल्द ही अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को खाली कराया जाएगा.''

-प्रमोद शंकर शुक्ला, एडीएम (एलए), कानपुर नगर।