-होटल, मॉल्स, स्कूल और ऊंची इमारतों में चेक किए जाएंगे फायर सेफ्टी के इंतजाम

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KANPUR : गोविंद नगर में शार्ट सर्किट से लगी आग के दौरान युवक की दर्दनाक मौत के बाद फायर ब्रिगेड की नींद टूटी है। अब लोकल पुलिस की मदद से अभियान चलाने जा रही है। जिसमें मुख्य रूप से हाईराइज बिल्डिंग्स में रहने वालों को आग से बचने के तरीके और इमारत में आग बुझाने के इक्विपमेंट चेक किए जाएंगे। फायर एक्सटिंग्यूसर या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट न होने पर जुर्माना तो होगा ही साथ ही आईपीसी की धारा में भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

बिना एनओसी के बनी इमारतें

इस अभियान में दो तरह की इमारतों को रखा गया है। एक तो वे जिनकी फायर विभाग से एनओसी नहीं हुई है। दूसरे वे जिन इमारतों में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं हैं। फायर विभाग और पुलिस की टीम घनी आबादी वाले इलाकों में बनी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में भी चेकिंग करेगी और नियम के मुताबिक न होने पर कार्रवाई करेगी। सीएफओ एमपी सिंह ने बताया कि जिन गलियों में फायर ब्रिगेड की गाडि़यां नहीं जा सकतीं। उन गलियों में बनी बहुमंजिली इमारतों को इस अभियान के दौरान टारगेट किया गया है।

इन इलाकों में अवैध इमारतें

जवाहर नगर, रामबाग, नेहरू नगर, स्वरूप नगर, आर्यनगर, इंदिरा नगर, नवाबगंज, गो¨वद नगर, किदवईनगर, रामादेवी, कृष्णानगर, पनकी, किदवईनगर, चमनगंज, बेकनगंज, पीरोड, प्रेमनगर, आचार्य नगर, हीरागंज। बासमंडी, लकड़मंड़ी , इफ्तिखाराबाद, नई सड़क, कर्नलगंज

बिना नियमों के बन रहीं इमारतें

-हालसी रोड में एक व्यावसायिक निर्माण में दो बेसमेंट बनाए गए हैं, इसमें पार्किंग की जगह दुकानें बना दी गई हैं। व्यापारियों के विरोध से निर्माण रुक गया।

-हालसी रोड में एक इमारत कार्नर में बनी है। जगह के मुताबिक नक्शा पास होना चाहिए, लेकिन फ्लोर में फ्लैट बने हैं। शेड बैंक भी नहीं छोड़ा गया है।

-शास्त्रीनगर में चार सौ वर्गमीटर पर इमारत बन रही है। एक स्कूल और मंदिर के पास दो इमारतें बन रही हैं। इसमें सिंगल किचन की जगह फ्लैट का निर्माण हो रहा है।

- किदवई नगर में पार्क के पास ग्राउंड फ्लोर का निर्माण हो पाया था। इसके बाद फायर ब्रिगेड की एनओसी न होने पर सील कर दिया गया।

धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई

आदेश न मानने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें छह महीने तक का कारावास या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके अलावा धारा 269, 270 और 271 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एमपी सिंह, सीएफओ कानपुर