- 31 अगस्त तक जमा करने पर मिलेगी छूट, ऑनलाइन पेमेंट पर 0.5 परसेंट की एक्स्ट्रा छूट

- 01 अप्रैल से लागू होनी थी स्कीम लेकिन सर्वर पर अपडेट नहीं हो पा रहा था डेटा

- 01 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा अपडेट किया जा चुका है पोर्टल पर

KANPUR: नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही नगर निगम ने हाउस टैक्स पेयर्स को 10 परसेंट छूट का ऐलान किया है। इसके तहत लोगों को करंट ईयर के हाउस टैक्स को एकमुश्त जमा करने पर छूट दी जाएगी। ये स्कीम 1 अप्रैल से लागू होनी थी। लेकिन सर्वर अपडेट न होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब स्कीम को लागू कर दिया गया है। नगर निगम ने जोनवाइज टैक्स जमा करने वालों की लिस्ट भी जारी की है। ताकि लोग ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए मदद के साथ ही उनका टैक्स कितना है ये भी पता कर सकते हैं।

मोबाइल पर भेज रहे मैसेज

कर अधीक्षक रामबली पाल के मुताबिक 31 अगस्त तक लोग हाउस टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। सर्वर की वजह से टैक्स नहीं जमा हो पा रहा था। अब शुरू हुआ है तो लोग जमा कर रहे हैं। लोगों को मैसेज के जरिए भी उनका बकाया टैक्स मोबाइल पर भेजा जा रहा है। करीब 1 लाख लोगों का मोबाइल नंबर अपडेट किया जा चुका है। नगर निगम कानपुर की वेबसाइट पर भी लोग ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। इसमें टैक्स पेयर्स को 0.5 परसेंट की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी।

इस प्रकार हैं जोन वाइज प्रॉपर्टी

जोन प्रॉपर्टी की संख्या

1 33, 781

2 1, 14, 578

3 65, 814

4 32, 020

5 75, 009

6 83, 149

निगम में रजिस्टर्ड टोटल प्रॉपर्टी

- 3, 65, 534 रेजिडेंशियल

- 63, 023 नॉन रेजिडेंशियल