कानपुर (ब्यूरो)। चालू वित्त वर्ष खत्म होने में अब सिर्फ 16 दिन का समय बचा है। ऐसे में आप सैलरीट इंप्लाई हैं या फिर बिजनेसमैन। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है और आप इसमें छूट लेना चाहते हैं तो 31 मार्च तक इंवेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इनवेस्ट करने पर छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस निवेश को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जोड़ा जाएगा। 25 मार्च को होली है और 31 मार्च को संडे है। ऐसे में इनवेेस्टमेंट 25 मार्च के पहले कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा।

टैक्स पेयर्स दें ध्यान
टैक्स पेयर्स को ध्यान देना होगा कि इनवेस्टमेंट करने पर इनकम टैक्स में छूट सिर्फ उन्हें मिलेगी जो पुराना टैक्स स्लैब अपनाएंगे। धारा 80 सी के तहत टोटल इनकम टैक्स कटौती की छूट अधिकतम एक लाख पचास हजार तक मिलेगी। बीमा की रसीदें, वेतन से काटा गया भविष्य निधि अंशदान, राष्ट्रीय बचत पत्र, पांच साल की सावधि को इसमें शामिल किया जा सकता है। सरकार से अनुमोदित म्युचुअल फंड पर भी छूट ली जा सकती है। किसी शिक्षण संस्थान, विद्यालय, कालेज को दी गई बच्चों की फीस पर भी यह छूट मिलती है।