-पहले से फीड होगा बैंक व डाकघर का ब्याज

-कैपिटल गेन, शेयर के लाभांश भी दिखेगा

KANPUR: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अब पहले से कम माथापच्ची करनी होगी। वेबसाइट पर टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स के पहले से भरे हुए रिटर्न में बैंक व पोस्ट आफिस के इंट्रेस्ट के आंकड़े भी भरे मिलेंगे। अभी तक केवल सैलरीड टैक्सपेयर्स के में ही टीडीएस प्रमाणपत्र फार्म-16 के आंकड़े रिटर्न में दिखते थे।

चार्टड एकाउंटेंट्स के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस वर्ष से नई व्यवस्था दी है। इसमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर टैक्स पेयर्स को पहले से तमाम आंकड़े भरे हुए रिटर्न में मिलेंगे। टैक्स पेयर्स के रिटर्न में वह ऑटो पापुलेटेड तरीके से आ जाएंगे। अब जो रिटर्न आएगा उसमें स्टॉक एक्सचेंज में संबद्ध या सूचीबद्ध शेयर प्रतिभूतियों की बिक्री से हुए कैपिटल गेन, शेयर के लाभांश व बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिले इंट्रेस्ट की धनराशि भी नजर आएंगी। जानकारों का कहना है कि पैनकार्ड की वजह से यह मुमकिन हो सका है। इससे टैक्स पेयर्स को केवल इनकम वाले सोर्सेज जानकारी देनी होगी। हालांकि आटो पापुलेटेड डाटा में कोई गलती होने पर टैक्स पेयर उसमें करेक्शन कर सकेगा।