कानपुर (ब्यूरो)। स्कूली बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों से अब परिवहन विभाग सख्ती की तैयारी की है। शासन के आदेश के बाद अब मुख्यालय से आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, बिना मानक पूरा कर सिटी समेत प्रदेश में संचालित होने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ हैवी जुर्माना लगाने के साथ ओनर पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अप्रैल के शुरुआत से ही आरटीओ प्रवर्तन कमिश्नरेट पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी।

फरवरी में अरौल में हुआ था बड़ा हादसा
बीते दिनों कानपुर स्थित अरौल में एक ओवर स्पीड स्कूली वैन खड़े ट्रक के पीछे घुस गई थी। जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं, आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए थे। घटना इतनी दर्दनाक थी कि शासन ने अवैध रूप से व मानक को पूरा न करने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए थे। इसके अलावा स्कूल प्रशासन पर भी एक्शन लेने की आदेश दिए थे। शासन के आदेश के बाद अब परिवहन विभाग के अधिकारी भी सख्त हो गए हैं।

आरटीओ व पुलिस की संयुक्त टीम करेगी कार्रवाई
एआरटीओ प्रवर्तन राजेश राजपूत ने बताया कि शासन के आदेशानुसार अगले माह से कार्रवाई शुरू की जाएगी। आरटीओ की प्रवर्तन टीम व कमिश्नरेट पुलिस की संयुक्त टीम मिलकर सिटी के विभिन्न स्थानों में स्कूली टाइम में औचक चेकिंग करेंगे। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ हैवी जुर्माना तो लगाया ही जाएगा। पुलिस उनके खिलाफ बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने संबंधित मुकदमा भी दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की टीम व्हीकल एक्ट के तहत ही कार्रवाई कर सकती है। लिहाजा कमिश्नरेट पुलिस को साथ लिए बिना मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई संभव नहीं हैं।

दुर्घटना के बाद ही खुलती आंखें
सिटी में बिना मानकों को पूरा किए सैकड़ों की संख्या में वैन संचालित हो रही है। इसके अलावा कुछ मिनी बसें भी ऐसी है। जो मानकों को पूरा नहीं किया है। इसके बावजूद वह सिटी में खुलेआम स्कूली बच्चों को ढो रही हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने की याद संबंधित डिपार्टमेंट को कोई बड़ी घटना होने के बाद ही आती है।