- बीआईएस ने रजिस्टर्ड ज्वैलर्स से 30 जून तक पुराने हालमार्क स्टॉक की मांगी जानकारी

- चार मुहर वाले पुराने स्टॉक की 31 जुलाई तक देनी होगी जानकारी, प्रोफार्मा भी जारी

KANPUR: सर्राफा कारोबारियों को उनके पास मौजूद हॉलमार्क ज्वैलरी के पुराने स्टॉक की जानकारी फ्क् जुलाई तक बीआईएस को देनी होगी। इस बाबत बीआईएस की ओर से एक फार्मेट भी जारी किया गया है। जिसके हिसाब से ज्वैलर्स को उनके स्टॉक में फ्0 जून तक मौजूद ब् मुहर वाली पुरानी हॉलमार्क ज्वैलरी की जानकारी देनी होगी। इसमें उसे ज्वैलरी की संख्या और उसके वजन के बारे में बताना होगा।

अब मिलेगी फ् मुहर वाली ज्वैलरी

मालूम हो कि क्म् जून से हॉलमार्क ज्वैलरी की बिक्री अनिवार्य होने के बाद बीआईएस की ओर से हॉलमार्क ज्वैलरी की पहचान के लिए ज्वैलरी पर बनाए जाने वाले चिन्हों की संख्या ब् की बजाय तीन कर दी है। क् जुलाई से नया ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद से हर ज्वैलरी पर एक एचयूआईडी भी डाली जाएगी। जोकि उस ज्वैलरी की यूनिक पहचान होगी। वहीं नए आदेश के मुताबिक बीआईएस बिना एचयूआईडी वाले पुराने हॉलमार्क ज्वैलरी स्टॉक की जानकारी हासिल करना चाहता है। जिसे लेकर बीआईएस के प्रमुख की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ ही ज्वैलरी की डिटेल्स भरने के लिए एक प्रोफार्मा भी जारी किया है.इस आदेश के साथ ही एक चेतावनी भी है कि अगर निर्धारित समय में पुराने स्टॉक की जानकारी नहीं दी गई तो बीआईएस अपनी गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे ज्वैलर्स के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा।