- पांच गुंडा एक्ट तो तीन पशु तस्करी में जब्त किए वाहनों को लेकर हुई सुनवाई

- वाहनों की सुनवाई की डेट बढ़ी, बाबूपुरवा में आरोपियों पर गैंगस्टर की संतुति

kanpur : पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद ट्यूजडे को पुलिस कमिश्नर की पहली कोर्ट लगी। कोर्ट में आठ मामलों की सुनवाई की गई। पांच आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए सुनवाई शुरू की गई है तो अन्य तीन मामलों में पशु तस्करी में जब्त किए गए तीन वाहनों को रिलीज कराने को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई पूरी होने के बाद पुलिस कमिश्नर बतौर मजिस्ट्रेट फैसला सुनाएंगे।

अफसरों को मिली मजिस्ट्रेटी पावर

पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद से अफसरों को मजिस्ट्रेटी पावर मिली है। इसमें एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी और सीपी के पास मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है। एसीपी की कोर्ट हर दिन लगती है। मगर अभी तक पुलिस कमिश्नर की कोर्ट नहीं लगी थी। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पुलिस कमिश्नर ही करेंगे। ऐसे में मंगलवार को पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की पहली कोर्ट लगी। इस दौरान बाबूपुरवा के पांच मामलों की सुनवाई हुई। इसमें आरोपी अकरम, हाफिज शकील हुसैन, शान मोहम्मद, शाह मोहम्मद और माहम्मद अली उर्फ राजू कपड़े वालों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए सुनवाई की गई है। पुलिस ने इसमें गैंगस्टर लगाने की संतुति की है। आरोपी सीएए के विरोध में हुई हिंसा समेत अन्य कई आपराधिक मामलो में शामिल रहे हैं।

नौबस्ता के तीन मामलों में हुई सुनवाई

नौबस्ता के तीन मामलों की सुनवाई की गई। इसमें कुछ समय पहले नौबस्ता पुलिस ने पशु तस्करों के गिरोह को पकड़कर तीन वाहन जब्त किए थे। वाहन स्वामियों ने उसको रिलीज कराने के लिए अर्जी दी है। इन्हीं अर्जियों पर सीपी ने सुनवाई की। सभी मामलों में आगे की तारीख सुनवाई के लिए तय की है।