- खाकी की ओर से लचर पैरवी से मिली हिस्ट्रीशीटर रामदास को राहत, एक महीने बाद आया था पुलिस के शिकंजे में

-कटरी शंकरपुर सराय में पुलिस की 12 बीघा शूाटिंग रेंज की जमीन पर कब्जा कर बेचने के कोई सबूत नहीं पाई पुलिस

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KANPUR : करीब एक महीने तक छकाने के बाद खाकी के शिकंजे में आए ईनामी हिस्ट्रीशीटर भूमाफिया रामदास को पुलिस दो दिन भी सलाखों के पीछे नहीं रख पाई। सबसे बड़ी बात ये है शूटिंग रेंज की जमीन पर कब्जा कर बेचने के जिस अपराध के लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था उसके एक भी सबूत वह कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। जिससे कोर्ट ने रामदास को जमानत दे दी। पुलिस ने जिन दस्तावेजों को फर्जी बताया उसमें भी पूर्व प्रधान की संलिप्तता साबित नहीं कर पाई। ऐसे में एडीजे फ‌र्स्ट विनोद कुमार सिंह ने रामदास की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। डेढ़-डेढ़ लाख के दो बांड और एक निजी बांड पर उसे रिहा करने के ऑर्डर कर दिए।

'फर्जी दस्तावेज नहीं तैयार किए'

शंकरपुर सराय में पुलिस की 12 बीघा शू¨टग रेंज की जमीन थी। इस पर कब्जा करके बेचने के मामले में कोहना थाना प्रभारी राम बाबू ने पूर्व प्रधान रामदास, राजेंद्र निषाद, सुरेश पाल, राजू पाल आदि के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने रामदास को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फ्राईडे को रामदास की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट कपिल दीप सचान ने तर्क दिया कि खसरा संख्या 499 में ग्राम सभा की 40 बीघा जमीन है। 12 बीघा शू¨टग रेंज और बाकी जमीन अन्य विभागों को अलॉट की गई है। इस जमीन पर उनके मुवक्किल ने न तो कब्जा किया और न ही बेचा है, न कूटरचित दस्तावेज तैयार किए हैं। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि शू¨टग रेंज की जमीन बेचकर आरोपित ने अवैध लाभ कमाया है। मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर पैमाइश करायी है जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया।

अभी पुलिस की पकड़ से दूर

शू¨टग रेंज की जमीन बेचने के मामले में आरोपित राजू पाल और सुरेश पाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों की अर्जी खारिज कर दी। दोनों अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उनकी ओर से बीते सप्ताह अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई थी।