कानपुर (ब्यूरो) इन मुख्य नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
- आरटीओ से परमिट के साथ वाहन के आगे व पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी अंकित हो
- वाहन में फस्र्ट एड बॉक्स, पीने योग्य पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये
- वाहन पर स्कूल का नाम, टेलीफोन नम्बर और ड्राइवर का नाम, पता, डीएल नंबर हो
- वाहन पर परिवहन और पुलिस विभाग के हेल्पलाइन नम्बर लिखे जायें।
- ड्राइवर को 5 साल का एक्सपीरियंस, ट्रैफिक संबंधी अपराध का रिकार्ड न हो
-बच्चों की सुरक्षित यात्रा के लिए वाहनों में चढऩे उतरने के दौरान एक परिचालक जरूरी
- सभी वाहन चालक निर्धारित यूनिफार्म में हों, पहचान पत्र भी जरूरी
- प्रत्येक स्कूली वाहन में दो फायर एक्सटिंग्यूशर्स होने चाहिए।
- स्कूली वाहनों में एलपीजी किट किसी हालत में न लगाई जाए।

सभी बिन्दुओं में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए अपने-अपने विद्यालयों में समस्त आवश्यक व्यवस्था कराने के बाद स्कूली वाहनों का संचालन करें। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रवीना त्यागी, डीसीपी ट्रैफिक