कानपुर (ब्यूरो) रमजान के पाक महीने में भी सपा विधायक इरफान सोलंकी को पेशी से कोई छूट नहीं मिलेगी। महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को पेशी पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट आना ही होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग से उनकी पेशी की अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने खारिज कर दिया है।

लगातार दूसरे दिन टली
वकीलों के न्यायिक कार्य बहिष्कार के चलते सोमवार को मुकदमे में गवाही नहीं हो सकी थी। जाजमऊ आगजनी कांड में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में गवाही होनी थी। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि गवाही के लिए वादिनी बीमार होने के कारण नहीं आ सकी थी, लेकिन दूसरे गवाह के रूप में उसकी बेटी कनीज कोर्ट पहुंची थी।

आने-जाने में दिक्कत का हवाला
न्यायिक कार्य बहिष्कार के चलते इरफान के वकील सईद नकवी व करीम अहमद सिद्दीकी की ओर से गवाही न कराने के लिए अर्जी दी गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए गवाही के लिए 23 मार्च नियत कर दी है। वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि इरफान की ओर से रमजान महीने में आने-जाने में दिक्कत का हवाला देते हुए अर्जी दी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराजगंज जेल से ही पेशी कराने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।