कानपुर (ब्यूरो) इरफान के अलावा रिजवान, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली और इसराइल आटे वाला को कानपुर जेल से कोर्ट लाया गया। पेशी पर आते वक्त इरफान ने एक बार फिर शायराना अंदाज में कहा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इरफान ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें मीडिया से बात करने नहीं दिया जा रहा है। अगर इस्तीफा चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं।

वादिनी नहीं पहुंची कोर्ट
अभियोजन की ओर से सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने वाले लेखक को कोर्ट में गवाह के रूप में पेश किया गया। गवाही के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह भी की। अधिवक्ता प्राची श्रीवास्तव ने बताया कि मुकदमे की वादिनी नजीर फातिमा की भी गवाही होनी थी, लेकिन वह तबीयत ठीक न होने की वजह से कोर्ट नहीं आ सकी। उसकी ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अगली तारीख की मांगी गई है।

पति से मिलने हीं दिया जा रहा
इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी ने कोर्ट परिसर में रोते हुए मीडिया से से कहा कि 5 मिनट के लिए भी पति से मिलने नहीं दिया जा रहा है। महाराजगंज जेल में भी मुश्किल से मिलने दिया जा रहा है। बच्चों के 10वीं और 12वीं के एग्जाम हैं, हम बच्चों के एग्जाम दिलवाएं या कोर्ट में आएं।

कचहरी छावनी में तब्दील
वकीलों के प्रदर्शन और सपा विधायक की पेशी को देखते हुए कानपुर कचहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के साथ पीएसी और आरएएफ को भी तैनात किया गया था। विधायक की एमपी-एमएलए लोअर और सीनियर दोनों कोर्ट में पेशी हुई। गैंगस्टर को छोडक़र अन्य मामलों में सुनवाई हुई। विधायक इरफान और भाई रिजवान की रंगदारी मांगने के मामले में जिला जज कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों क सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।