कानपुर (ब्यूरो)। बिकरू कांड से जुड़े शस्त्र अधिनियम के मामले में सुनवाई पूरी होने पर एंटी डकैती कोर्ट ने आरोपी रामू बाजपेयी को दोष सिद्ध करते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

दो जुलाई 2020 को हुआ था बिकरू कांड
चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायङ्क्षरग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने 45-50 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया था। वहीं मामले में आरोपी प्रवीण दुबे फरार हो गया था, जिसे इटावा पुलिस ने मुठभेड़ में नौ जुलाई 2020 को मार गिराया था। मौके पर उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल और एक डीबीबीएल बंदूक बरामद की थी।

बिकरू कांड में आरोपी के नाम था लाइसेंस
जांच में पाया गया कि बंदूक का लाइसेंस चौबेपुर के बिकरू निवासी रवीन्द्र कुमार उर्फ रामू बाजपेयी के नाम पर था, जो बिकरू कांड में आरोपी था। इसके बाद रवीन्द्र कुमार उर्फ रामू बाजपेयी पर लाइसेंस दुरुपयोग व शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा किया गया था। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध किया। डीजीसी राजू पोरवाल, एडीजीसी प्रशांत मिश्रा व विकास ङ्क्षसह ने बताया कि दोषी रवीन्द्र कुमार उर्फ रामू बाजपेयी को दो साल कठोर कारावास के साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।