कानपुर (ब्यूरो)। स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से 196 करोड़ रुपये बरामदगी के मामले में दो कंपनियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुकदमे की सुनवाई अब 16 मई को होगी। डीजीजीआइ (महानिदेशालय जीएसटी इंटेलीजेंस) अहमदाबाद की टीम ने गुजरात में पान मसाला लदा ट्रक पकड़ा था।

इसमें टैक्स चोरी उजागर हुई थी। इसके बाद टीम ने पान मसाला कारोबारी और ट्रांसपोर्टर के यहां छानबीन की थी। 21 दिसंबर 2021 को पीयूष जैन के आनंदपुरी और कन्नौज स्थित घर व कारोबारी स्थलों में छापे मारे गए थे। इसमें 196 करोड़ रुपये की नकदी और 23 किलो सोना मिला था।
8 महीने बाद मिली थी जमानत
27 दिसंबर 2021 को पीयूष को गिरफ्तार किया गया था। आठ माह बाद उसे जमानत मिली थी। सोना बरामदगी में पीयूष जैन दोषमुक्त करार हो गए हैं। विशेष लोक अभियोजक अंबरीश टंडन ने बताया कि 196 करोड़ रुपये की बरामदगी के मुकदमे में शुक्रवार को सुनवाई हुई।

डीजीजीआई्र की तरफ से दाखिल सपलीमेंट्री चार्जशीट में पीयूष जैन के अलावा 13 और अभियुक्त बनाए गए थे। इनमें मेसर्स कुशल चंद्र जैन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई और मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज कन्नौज कंपनियां गैरहाजिर चल रही हैं। इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।