Lucknow News: लखनऊ (ब्यूरो)। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी विद्युत भार के एलएमवी 1 (घरेलू), एलएमवी.2 (वाणिज्यिक), एलएमवी 4बी (निजी संस्थान), एलएमवी.5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी.6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।
इन्हें भी फायदा
योजना के अंतर्गत बिजली चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का मौका भी दिया जा रहा है। एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा पहले एवं दूसरे चरण में पूरे भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट होगी। पहले एवं दूसरे चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तीसरे चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को पहली अवधि में पूरे भुगतान पर 90 प्रतिशत, दूसरी अवधि में 80 प्रतिशत तथा तीसरी अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
किश्तों में बिल का भुगतान
किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल तीन डिफाल्ट की अनुमति होगी। उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। छह किश्तों के प्रकरण में एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा छह किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी।
देय सरचार्ज में मिलेगी छूट
निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अन्य उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट मिलेगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई जनसेवा केंद्र्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर भुगतान करके इस छूट का लाभ ले सकते हैं।
वेबसाइट से ले सकते जानकारी
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अंतर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को सभी विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि आदि दर्ज होगी।
10 प्रतिशत जमा करना होगा
बिजली चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा कराना होगा। शेष निर्धारण राशि (छूट) के बाद को एकमुश्त अथवा अधिकतम तीन किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।