लखनऊ (ब्यूरो) । हाल में ही निगम सभागार में हुई कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि ऑटो, टेंपो, मिनी बस, ई रिक्शा समेत अन्य व्यवसायिक वाहनों को लाइसेंस की परिधि में लाया जाएगा। इस कदम को उठाने की वजह यही है कि निगम को राजस्व संबंधी लाभ हो सके।

प्राथमिक स्तर पर रेट जारी
लाइसेंस संबंधी दरें अभी प्राथमिक स्तर पर सामने आई हैैं। अभी दरों को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो दरें तय की गई हैैं, उनमें कोई अधिक संशोधन नहीं होगा। समिति की ओर से निर्णय लिए जाने के बाद अंतिम दरें निगम प्रशासन जारी करेगा।

1 अप्रैल से 30 जून तक बनवाना होगा लाइसेंस
निर्णय लिया गया है कि इन वाहन स्वामियों को लाइसेंस विभाग, नगर निगम लखनऊ से प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 30 जून तक लाइसेंस बनवाना या उसका नवीनीकरण कराना होगा। अगर यह समयावधि गुजर जाती है और उसके बाद कोई लाइसेंस बनवाता है या नवीनीकरण कराता है तो उस पर प्रतिदिन 10 रुपये अर्थात 300 रुपये महीने की दर से विलंब शुल्क भी लगाया जाएगा।

500 रुपये का जुर्माना भी
अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल बिना लाइसेंस के मिलता है तो उस पर 500 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। निगम टीमों की ओर से समय-समय पर लाइसेंस चेकिंग के लिए अभियान भी चलाए जाएंगे।रेट बोर्ड भी लगाने होंगे
यह भी निर्णय लिया गया है कि ड्राई क्लीनर्स, फाइनेंस कंपनी चिट फंड, इंश्योरेंस कंपनी आदि के व्यवसायियों को अपनी-अपनी दुकान पर जनसामान्य की सुविधा के लिए रेट बोर्ड पर अन्य शर्तें भी अंकित करनी होंगी।
यह भी कवायद
निगम प्रशासन की ओर से यह भी कवायद की जा रही है कि लाइसेंस शुल्क के नाम पर किसी पर भी अतिरिक्त बोझ न पड़े। मेयर के निर्देश पर गठित होने वाली समिति सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करके फाइनल दरें जारी करेगी।

ये हैैं वार्षिक दरें
वाहन दर (रु.)
ऑटो रिक्शा तीन सीटर 1500
टेंपो 2000
ई रिक्शा 1500
मिनी बस 3000
बस 5000
तांगा 200
तीन पहिया ट्रॉली 300
फोर व्हीलर कॉमर्शियल वाहन 3000


लाइसेंस दरों को लेकर समिति जल्द ही अंतिम निर्णय लेगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैैं।

संयुक्ता भाटिया, मेयर