लखनऊ (ब्यूरो)। नई व्यवस्था के अनुसार डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन संबंधी पायलट प्रोजेक्ट उन्नाव में 14 सितंबर से चल रहा था। इसका ट्रायल सफल रहा है। परिवहन विभाग ने आगामी 10 दिसंबर से डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन संबंधी नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में शुरू कराने का फैसला लिया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत डीलर प्वाइंट पर ही नए वाहनों को तत्काल पंजीयन चिन्ह आवंटित हो जाएगा।
अस्थाई पंजीयन की जरूरत नहीं
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वाहन खरीदने के बाद राज्य के किसी अन्य जिलों में पंजीयन कराने पर अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीलर के माध्यम से सीधे संबंधित जनपद का पंजीयन चिन्ह आवंटित किया जा सकेगा। इसके अलावा यूपी में वाहन खरीदने के बाद अन्य प्रांतों में वाहन के पंजीयन कराने की दशा में अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होगा। इसकी वैधता छह माह की होगी। इसी तरह चेसिस खरीदकर बॉडी का निर्माण कराने के लिए भी अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होगा। इसकी वैधता भी छह माह निर्धारित की गई है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से नए वाहनों के पंजीयन के लिए आवेदन की दशा में वाहन स्वामी को भविष्य में वाहन संबंधी अन्य सेवाएं प्राप्त हो सकेगी।