लखनऊ (ब्यूरो)। शहर में भारी बरसात को देखते हुए आगामी सितंबर माह तक बेसमेंट के निर्माण के लिए खोदाई किये जाने पर रोक लगा दी गई है। एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने सम्पत्ति व जन सामान्य की सुरक्षा के मद्देनजर इस संबंध में आदेश जारी किये हैं।

मानकों की हो रही अनदेखी

वीसी ने बताया कि कुछ प्रकरणों में यह देखने में आया है कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार बेसमेंट निर्माण करते समय मानक के अनुरूप खोदाई न करते हुए एवं सुरक्षा के उपाय न करने तथा अगल-बगल के प्लाटों से पर्याप्त दूरी न छोड़ने के कारण बारिश के पानी से आसपास के मकानों को क्षति पहुंची है। इसे ध्यान में रखते हुए अगले सितंबर माह तक किसी भी निर्माण स्थल पर बेसमेंट के लिए खोदाई किये जाने पर रोक लगायी गयी है। इसके साथ ही जिन लोगों द्वारा बेसमेंट के लिए खोदाई की गयी है, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर यह सुनिश्चित करना होगा कि बेसमेंट के चारों तरफ के घरों की सुरक्षा सैंड बैग स्टैकिंग आरसीसी रिटेनिंग वाल इत्यादि से की गयी है। ऐसे बेसमेंट में बारिश के पानी को निकालने के लिए निर्माणकर्ताओं को स्थल पर पंप की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा कैचमेंट एरिया का पानी बेसमेंट में न आए, इसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी।

अधिकारी करेंगे निरीक्षण

वीसी ने बताया कि जोनल अधिकारियों तथा अधिशासी अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। वहीं, मुख्य नगर नियोजक कार्यालय से स्वीकृत ऐसे मानचित्र, जिनमें बेसमेंट दिया गया है, उसकी सूची क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता एवं जोनल अधिकारी को प्राप्त कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस सूची के आधार पर जोनल अधिकारी व अधिशासी अभियंताओं को तीन दिन में ऐसे स्थलों का निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। वीसी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन व्यक्तियों द्वारा मानक के विपरीत बेसमेंट की खोदाई की गई है, उनके खिलाफ तत्काल नोटिस जारी करते हुए सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित कराये जाएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।