लखनऊ (ब्यूरो)। बिजली अभियंताओं की ओर से नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं का एस्टीमेट बनाने में खेल किया जा रहा था। एस्टीमेट बनाने में सारे नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और निर्धारित वैल्यू से 27 से 35 प्रतिशत अधिक चार्ज किया जा रहा है। जिसका सीधा भार नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों पर पड़ रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद उपभोक्ता परिषद की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैैं कि उपभोक्ताओं का एस्टीमेट कॉस्ट डाटा बुक के अनुसार ही बने, अन्यथा जुर्माना संबंधी कार्रवाई की जाएगी।

इंटर्नल स्टॉक इश्यू रेट से बन रहे एस्टीमेट

उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह, सदस्य वीके श्रीवास्तव एवं केके शर्मा से मुलाकात की और यह मुद्दा उठाया कि कई जनपदों में कॉस्ट डाटा बुक के विपरीत जाकर पावर कारपोरेशन द्वारा जारी इंटर्नल स्टॉक इश्यू रेट से उपभोक्ताओं के एस्टीमेट जारी किये जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं के ऊपर 27 से 35 प्रतिशत तक अधिक भार डाला जा रहा है, जो गंभीर मामला है। अनेक जनपदों में किसानों व उपभोक्ताओं से अधिक दर चार्ज की गयी धनराशि को वापस भी किया जाना चाहिए।

कॉस्ट डाटा बुक का पालन करें

नियामक आयोग चेयरमैन ने आयोग सचिव संजय कुमार सिंह की तरफ से सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों व पावर कारपोरेशन प्रबंध निदेशक के लिये यह निर्देश जारी किए हैैं कि बिजली कंपनियां हर हाल में कॉस्ट डाटा बुक का प्रत्येक स्तर पर पालन सुनिश्चित कराएं और उपभोक्ताओं के सभी एस्टीमेट कॉस्ट डाटा बुक के अनुसार ही जारी करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत कार्रवाई करेगा, जिसमें अधिकतम एक लाख तक पेनाल्टी लगायी जा सकती है।

उपभोक्ताओं ने की थी शिकायत

नियामक आयोग की ओर से कॉस्ट डाटा बुक बनाई गई है, जिसके अंतर्गत ही उपभोक्ताओं का एस्टीमेट बनाए जाने का नियम है लेकिन अभियंताओं ने इंटर्नल कॉस्ट डाटा बुक के आधार पर एस्टीमेट बनाना शुरू कर दिया। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कई उपभोक्ताओं ने परिषद में इसको लेकर कंपलेन की, जिसके बाद आयोग के संज्ञान में उक्त मामले को लाया गया।

ऐसे पड़ रहा भार

कॉस्ट डाटा बुक में 25 केवीए ट्रांसफार्मर की दर 56 हजार 780 है लेकिन पावर कारपोरेशन के स्टॉक इश्यू रेट में 74 हजार 198 है। इसी प्रकार 63 केवीए ट्रांसफार्मर की दर 104596 है लेकिन पावर कारपोरेशन के स्टॉक इश्यू रेट में 140801 है। इसी प्रकार अन्य दरें भी काफी ज्यादा हैं, जिससे उपभोक्ताओं को न चाहकर भी ज्यादा भुगतान के लिये विवश किया जा रहा है। परिषद अध्यक्ष ने यह भी मांग है कि जिन उपभोक्ताओं का एस्टीमेट अधिक बनाया गया है, उनकी धनराशि भी तुरंत वापस की जानी चाहिए।