- डीएम ने ओर से जारी किये गये दिशा निर्देश

LUCKNOW: शिक्षण संस्थाओं में रैंगिंग पर रोक लगाने के लिए डीएम राजशेखर ने शनिवार को सख्त दिशा निर्देश जारी किये। रैगिंग पर अंकुश के लिए जारी 26 प्वाइंट के साथ ही जिला और क्षेत्रीय स्तर पर टीम भी गठित करने की बात भी कही गई है। पिछले वर्ष रैगिंग की कई घटनाओं के सामने आने के बाद इस सत्र में इस पर रोकथाम के लिए यह पहल जिला प्रशासन की ओर से की गई है।

1. रैगिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध की सूचना संस्थान में जगह-जगह प्रचारित की जाए।

2. रैगिंग के दोषी पाये जोन पर कठोर दंड की व्यवस्था को बैनर, होर्डिग के सूचना।

3. हर छात्र और पैरेंट्स से शपथ पत्र लिया जाए कि यदि छात्र रैगिंग का दोषी पाया गया तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा।

4. शिक्षण संस्थान में सत्र के शुरुआत से रैगिंग विरोधी दस्ते बनाया जाए।

5. टीम हॉस्टल और कैंपस के सुनसान जगहों ऐसे स्थानों पर जहां रैगिंग की आशंका हो सकती है उनका निरीक्षण करें।

6. स्टूडेंट्स के एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते समय फस्ट ईयर के स्टूडेंट्स की खासतौर सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए।

7. सभी संस्थानों में फ‌र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के हॉस्टल की सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती।

8. सीनियर स्टूडेंट्स नये छात्रों की कम जानकारी का अनुचित लाभ न उठाया जा सके।

9. नए स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल कैंपस से सीनियर स्टूडेंट्स का हॉस्टल से दूर ही रखा जाए और दोनों हॉस्टल के बीच पर्याप्त ऊंचाई की बाउंड्रीवॉल बनाई जाए।

10. हॉस्टल समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं है तो नये स्टूडेंट्स को ही कैंपस हॉस्टल में रखने की व्यवस्था की जाए। सीनियर स्टूडेंट्स को बाहर रह सकते हैं।

11. संस्था के प्राचार्य, वार्डेन की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी दशा में शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल में वर्तमान में उसी संस्थान में शिक्षारत छात्रों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।

12. शिक्षण संस्था में टीचर्स, संरक्षक, पैरेंट्स की समुचित संख्या में एडवाइजरी ग्रुप बनाये जाए।

13. शिकायत के लिए पत्र पेटिका रखी जायें।

14. हॉस्टल के प्रवेश के समय छात्रों के पैरेंट्स के बारे में पूरी डिटेल रखी जाए।

15. हॉस्टल सभी छात्रों विशेषकर फस्ट ईयर के छात्रों से मिलने आने वाले लोगों के लिए फिक्स टाइम निर्धारित किया जाए।

16. हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी रात के समय बिना किसी अनुमति के बाहर न जाने दिया जाए।

17. सत्र के शुरुआत में कम से कम दो तीन महीने तक 9 बजे के बाद किसी फस्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ किसी भी सीनियर छात्र का सम्पर्क प्रतिबंधित कर दिया जाए।

18. हॉस्टल में वार्डेन छात्रों की अटेंडेंश रजिस्टर बनायें और रात में अनिवार्य रूप से जिसमें खासतौर से फस्ट ईयर के छात्रों की अटेंडेंश चेक करें।

छात्रों की अनुपस्थिति के बारे में पैरेंट्स को उनके मोबाइल पर तत्काल सूचित किया जाये।

संस्थान में नशीले पदार्थ पर रोक लगायी जाए। साथ ही आ‌र्म्स रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध किया जाए।

कॉलेज कैंपस में सीसी टीवी लगाए जाए और उसकी मानीटरिंग की जाए। रैगिंग रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए।

हॉस्टल में रैगिंग होने की दशा में हॉस्टल के संरक्षण और वार्डेन से जवाबदेही की जाए।

संस्थान के प्राचार्य, निदेशक का उत्तरदायित्व होगा कि संस्थान में सत्र के शुरू से ही अनिवार्य रूप से प्राक्टोरेल बोर्ड का गठन किया जाए। जिसकी जानकारी डीएम एवं एसपी को दी जाये।

प्राक्टर द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से पुरुष व महिला को वर्दी या जरूरत पड़ने पर सादे लिबाज में भी संस्थान और हॉस्टल कैंपस में घूमे।

रैगिंग करते पाए जाने वाले दोषी स्टूडेंट्स के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। रैगिंग की घटना होने पर इसकी पूरी उत्तरदायित्व संस्थान के डायरेक्टर और प्रिसिंपल भी होगी।