- अन्य वाहनों को फिटनेस कराने से पहले लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

LUCKNOW : साढ़े सात टन सकल भार वाले सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 अक्टूबर तक लगवानी अनिवार्य कर दी गई है। इससे कम भार वाले कामर्शियल वाहनों को भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। ऐसे वाहनों को अब तभी फिटनेस प्रमाण पत्र मिलेगा, जब उनके वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी। प्राइवेट वाहनों के लिए भी सुरक्षा के दृष्टि से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है, लेकिन उनके लिए समय की बाध्यता नहीं है।

15 अक्टूबर तक लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार साढ़े सात टन सकल भार वाले वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अपने डीलर के यहां आवेदन कर वाहन स्वामी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। इसके बाद ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग अभियान चलाएगा। ऐसे में एक अप्रैल 2019 से पहले वाले इन वाहनों को अपने वाहनों में डीलर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। इससे कम भार वाले कामर्शियल वाहनों को अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फिटनेस नहीं मिलेगी। फिटनेस प्रमाण पत्र लेने के लिए अब उन्हें भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। पहले चरण में अभी साढ़े सात टन वाले वाहनों के लिए ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है।

कोट

परीक्षण में यह सामने आया है कि कई वाहनों में नंबर प्लेट में नंबर गायब हैं या स्पष्ट नहीं लिखे हैं। इसी के चलते यह कदम उठाया गया। पहले चरण में साढ़े सात टन सकल भार वाले वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है। पिछले साल एक अप्रैल से नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही लगाई जा रही है।

- अरविंद पांडेय, एडीशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, परिवहन विभाग