5 लाख 48 हजार भवन स्वामी

8 जोन में बंटा है नगर निगम

5 प्रतिशत की छूट भी मिल रही

- असेसमेंट कराने पर टैक्स में जुड़ने वाले ब्याज को माफ किया जा रहा

- नए मकानों के लिए भी सुविधा हुई लागू, ब्याज से मिल रही राहत

LUCKNOW अगर आपका मकान सालों पुराना है और आपने अभी तक टैक्स असेसमेंट नहीं कराया है तो तुरंत करा लें। वजह यह है कि पुराने मकान के टैक्स असेसमेंट के बाद अगर ब्याज जुड़कर आता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा।

व्यवस्था हुई लागू

भवन स्वामियों को राहत देने के लिए इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर में भी चेंज कर दिया गया है। जिससे भवन स्वामियों के पास हाउस टैक्स में ब्याज जुड़कर न जाए।

ब्याज दिखे तो दें जानकारी

निगम की ओर से यह भी अपील की गई है कि अगर किसी भवन स्वामी के पास टैक्स में ब्याज संबंधी मैसेज आता है तो तुरंत अपने जोनल कार्यालय में इसकी जानकारी दें। जिसके बाद ब्याज संबंधी राशि को माफ कर दिया जाएगा।

न हो सुनवाई तो दें सूचना

अगर जोन कार्यालय की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जाती है या बार-बार आने के लिए कहा जाता है तो भवन स्वामी सीधे मुख्यालय में इसकी सूचना दें। जिसके बाद भवन स्वामी को राहत देने के साथ ही संबंधित जोनल स्टॉफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

5 प्रतिशत की छूट भी

इस समय अगर कोई भवन स्वामी टैक्स असेसमेंट कराता है तो उसे दोहरा लाभ मिलेगा। एक तो टैक्स में लगने वाला ब्याज माफ हो जाएगा, वहीं टैक्स संबंधी जो राशि सामने आएगी, उसमें भी पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। 5 प्रतिशत टैक्स में राहत संबंधी व्यवस्था 30 सितंबर तक ही है।

बाक्स

जनता को जानकारी

निगम की ओर से उक्त कदम की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। जिससे सभी भवन स्वामी उक्त व्यवस्था से रूबरू हो सकें। जोनल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे लोग जोन कार्यालय आने वाले लोगों को इस संबंध में जानकारी दें।

कोट

भवन नया हो या पुराना, टैक्स में जुड़ने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। अगर किसी भवन स्वामी के टैक्स में ब्याज जुड़कर आ जाता है तो इसकी जानकारी संबंधित जोनल कार्यालय में दी जा सकती है।

अशोक सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम