लखनऊ (ब्यूरो)। जिन वाहनों का अंतिम नंबर 'दो' और 'तीन' हो वह 15 मई तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर (एचएसआरपी) प्लेट लगवा लें नहीं तो कार्रवाई होगी और जुर्माना देना होगा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के आदेश बीती तीन जनवरी को शासन के विशेष सचिव अरङ्क्षवद कुमार पांडेय द्वारा जारी किए गए थे। कई बार जारी हुई गाइडलाइन के बाद भी काफी संख्या में लोगों ने एचएसआरपी नहीं लगवाई है। दो और तीन नंबर वाले वाहनों की तिथि 15 मई करीब है। समय से पहले एचएसआरपी लगवा लें। एचएसआरपी लगवाने के लिए आवेदक अपना आनलाइन आवेदन वेबसाइट www.siam.in पर कर सकते हैं।

निजी वाहनों के लिए

15 फरवरी 2022 तक

सभी जिलों में पंजीकृत वे निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0 और 1 है।

15 मई 2022 तक

पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 2 और 3 है।

15 अगस्त 2022 तक

पंजीकृत वाहन जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है।

15 नवंबर 2022 तक

पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।

15 फरवरी 2023 तक

पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।

नोट- नंबर प्लेट न लगवाने वालों पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना।

गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं। परिवहन आयुक्त के निर्देश फिर से जारी किए जा चुके हैं। तारीखें तय की जा चुकी हैं। आमजन अपनी सुविधानुसार इसे लगवा लें, नहीं तो 0, 1, 2, 3 अंतिम नंबर वाले वाहन स्वामियों को अभियान के दौरान पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

-देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, अपर परिवहन आयुक्त