लखनऊ (ब्यूरो)। होटल लेवाना में हुए अग्निकांड के बाद एलडीए की ओर से राजधानी में हो रहे अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में अभी तक जहां 243 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 196 पर एक्शन लेने के लिए पुलिस को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही 295 निर्माणों को नोटिस भेजा गया है और इनमें से सात को ध्वस्त और 89 को मौके पर ही सील किया जा चुका है। वहीं 300 से अधिक मामलों की विहित प्राधिकारी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कुल मिलाकर 987 निर्माणों को एलडीए ने अपनी राडार पर ले लिया है।

सभी तरह के निर्माण शामिल

एलडीए की ओर से जिन निर्माणों पर नजरें टेढ़ी की गई हैैं, उनमें आवासीय के साथ-साथ कॉमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग और रो-हाउसेस शामिल हैैं। इनमें से कई के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर दी गई है, कई की सुनवाई चल रही है। अगर सुनवाई में निर्माणकर्ता की ओर से उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाते हैैं तो साफ है कि उनके खिलाफ भी सीलिंग या ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होगा।

लेवाना के बाद एक्शन मोड में

पिछले महीने होटल लेवाना में आग लगी थी। इस मामले में कई अधिकारियों पर गाज गिरी थी। इस हादसे से सबक लेते हुए एलडीए अधिकारी अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रहे हैैं। खास बात यह है कि अवैध निर्माणों को चिन्हित किए जाने का काम सिर्फ एक या दो इलाकों में नहीं बल्कि प्राधिकरण के सभी सात जोन में किया गया है। सबसे ज्यादा जोन एक में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

दमकल को भी भेजी लिस्ट

एलडीए की ओर से दमकल विभाग को भी दो तरह की लिस्ट भेजी गई है। एक लिस्ट में वो प्रतिष्ठान शामिल हैैं, जहां पब्लिक की गैदरिंग होती है। यहां पर अग्नि से सुरक्षा संबंधी उपकरणों की जांच कराई जानी है साथ ही उन भवनों की भी लिस्ट दी गई है, जिनका क्षेत्रफल अधिक है।

हर बिंदु पर हो रही सुनवाई

इस समय विहित प्राधिकारी कोर्ट में 300 से अधिक अवैध निर्माणों की सुनवाई हो रही है। इन अवैध निर्माणों में भी ग्रुप हाउसिंग, रो-हाउसेस, कॉलोनी इत्यादि शामिल हैं। एलडीए प्रशासन के अधिकारियों की माने तो हर एक बिंदु पर सुनवाई की जा रही है, जिससे किसी भी सूरत में अवैध निर्माण पूरे न हो सके। सुनवाई पूरी होने के बाद उक्त निर्माणों को लेकर आदेश जारी किए जाएंगे।

अभी तक कार्रवाई एक नजर में

जोन नोटिस सील ध्वस्त निर्माण

1 263 45 11

2 196 31 9

3 123 23 3

4 58 8 2

5 88 6 2

6 153 13 3

7 106 12 7

कुल 987 196 37

इनके खिलाफ हुए आदेश

जोन नोटिस

1 84

2 39

3 24

4 22

5 28

6 62

7 36

कुल 295

क्वींस मेडिकेअर अस्पताल सील

प्रवर्तन जोन-7 केजोनल अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि डॉ। गुलरेज अहमद, डॉ। निहा इकबाल व ठेकेदार संदीप यादव द्वारा गाटा-आराजी संख्या 438, 439 व 441 खसरा संख्या-20 व 24 ग्राम-बगरिया पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 8500 वर्गफिट क्षेत्रफल में अवैध निर्माण करके क्वींस मेडिकेअर नाम से अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-172/2021 योजित करते हुए सीलिंग के आदेश दिये गए थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में गुरुवार को सहायक अभियंता राजेश सिंह तोमर के नेतृत्व में टीम ने उक्त स्थल को सील कर दिया।

मडियांव में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि राकेश यादव व हामिद द्वारा मडिय़ांव क्षेत्र में ग्राम अल्लूनगर, डिगुरिया पर लगभग 25 बीघा जमीन में बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध रूप से भूखंडों का निर्माण एवं विकास कार्य कराया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय में वाद योजित किया गया था। विहित न्यायालय द्वारा इस अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम ने अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।