लखनऊ (ब्यूरो)। कृष्णानगर के अलीनगर सुनहरा में लगभग 15 बीघा में की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं, इंदिरानगर के फरीदी नगर में बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से कराये जा रहे एक व्यवसायिक निर्माण को ध्वस्त किया गया।

आस्था एंक्लेव नाम से कॉलोनी

प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि कृष्णानगर के अलीनगर सुनहरा के पंडित खेड़ा, शुभम सिटी में लगभग 15 बीघा में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए आस्था इन्क्लेव नाम से कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से लेआउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इस अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में टीम ने डेवलपर द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़कें, नाली, बाउंड्रीवॉल, कॉलम, साइट ऑफिस को ध्वस्त कर दिया।

शटरिंग ढालने का काम

प्रवर्तन जोन-5 की जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी ने बताया कि अविनाश सिंह, मुन्नू व अन्य द्वारा इंदिरानगर थानाक्षेत्र के अंतर्गत फरीदीनगर में पिकनिक स्पॉट रोड पर लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यवसायिक उपयोग हेतु बेसमेंट का निर्माण कराकर प्रथम तल की शटरिंग ढालने का कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इस अवैध निर्माण के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।