लखनऊ (ब्यूरो)। मेयर ने बताया कि 1947 में देश के बंटवारे के बाद शरणार्थी के रूप में आये लोगों के पुनर्वास के लिए अमीनाबाद में बसाया गया था। ये शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी करोड़ों की संपत्तियां छोड़कर आये थे। जिसके एवज में इन्हें यह छोटी दुकानें जीवन यापन के लिए दी गयी थीं। इनका बकाया किराया जमा करते हुए नामांतरण कर मूल आवंटियों को जिलाधिकारी सर्किल रेट से 2 गुना एवं इसके अतिरिक्त रक्त संबन्धी आवंटियों को 3 गुना रेट पर आवंटियों के पक्ष में विक्रय करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

मालिकाना हक मांग रहे
75 वर्षो से शरणार्थियों के रूप में रह रहे ये लोग विगत सात दशकों से मालिकाना हक मांगते चले आ रहे हैं। इन शरणार्थियों ने मेयर से गुहार लगाई थी। जिस पर मेयर खुद मोहन मार्केट गई थीं और समस्त विस्थापित व्यापारियों से मिली थीं।

ये होगा फायदा
1. इन संपत्तियों की रजिस्ट्री होने व हस्तांतरण होने पर दाखिल खारिज कराने से शासन को करोड़ों का राजस्व मिलेगा.2. नगर निगम द्वारा हर वर्ष इन पर संपत्ति कर, जलकर एवं अन्य कर लिए जा सकेंगे.3. नगर निगम की ये संपत्तियां, जो अलाभकारी संपति है अब लाभकारी में बदल जाएंगी.4. अपनी संपत्ति होने पर व्यापारी बैंक से लोन लेकर अपना कारोबार बढ़ा सकेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा।
अतिक्रमण रोकने को पीली पट्टïी
मेयर ने ट्रैफिक के व्यवस्थापन के लिए सड़कों पर पीली पट्टी खिंचने के निर्देश दिए। सभी जोनल अधिकारी, व्यापार मंडल और ट्रैफिक पुलिस के समंवय से सड़कों पर पीली पट्टी खींची जाएगी, जिसके अंदर गाडिय़ां खड़ी होंगी। पीली पट्टी के बाहर खड़ी गाडिय़ों पर कार्रवाई होगी।


ये प्रस्ताव भी पास हुए
नगर नगर एवं जलकल के कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समस्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।- सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन हेतु नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि न्यायालय द्वारा नियुक्त मीडिएटर द्वारा सेटलमेंट कराये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।- वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक की स्मृति में एक द्वार का निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति।
बनाई जाएगी समिति
नगर निगम सीमा में चलने वाले ऑटो, टैक्सी, बस, मिनी बस व अन्य व्यवसायिक व्हीकल पर लाइसेंस जारी कर वार्षिक शुल्क लेने हेतु प्रस्ताव को पास करते हुए समिति बनाने के निर्देश दिए गए। इस दिशा में पहले उपविधि बनाई जाएगी, इसके बाद शुल्क संबंधी कदम उठाए जाएंगे।

100 मीटर के अंदर बैन
धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के अंदर मांस की दुकानों और मांस परोसने वाले रेस्टोरेंट को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत करते हुए डीएम को संदर्भित किया गया।


इन वार्डों के नाम बदले गए
वार्ड परिवर्तित नाम
विद्यावती द्वितीय परशुराम वार्ड
विद्यावती प्रथम माधवनगर वार्ड
हैदरगंज द्वितीय बुद्धेश्वर वार्ड
फैजुल्लागंज प्रथम महर्षि नगर वार्ड
फैजुल्लागंज तृतीय डॉ केशव नगर वार्ड
फैजुल्लागंज चतुर्थ पं दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
अयोध्यादास द्वितीय पं राम प्रसाद बिस्मिल वार्ड
जानकीपुरम प्रथम भाऊ राव देवरस वार्ड