3 करोड़ 25 लाख वाहन मालिक प्रदेश में

23 लाख से अधिक वाहन मालिक शहर में

22 अक्टूबर 2020 को आया था आदेश

1 दिसंबर से पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य थी

- परिवहन आयुक्त की ओर से स्थगित किया गाय आदेश, आरटीओ में वाहन संबंधी काम नहीं रुकेंगे

LUCKNOW हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सवा तीन करोड़ वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पूर्व लिए गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब सियॉम यानी सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स की मदद से नई वेबसाइट तैयार की जाएगी, जिसके बाद नई तिथि घोषित होगी। अब यह भी साफ है कि आरटीओ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर वाहन संबंधी काम नहीं रुकेंगे।

1 दिसंबर से जरूरी था

अभी 1 दिसंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता थी। इसको दिखाए बिना वाहनों से जुड़े सारे कामों पर रोक लगा दी गई थी। वहीं, डीलरों के पास नंबर प्लेटों का अभाव, एचएसआरपी के नाम पर मनमानी उगाही, मौजूदा पोर्टल पर लोड के कारण सभी को एचएसआरपी हासिल करना संभव नहीं हो रहा था। इन दिक्कत देखते हुए परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सोमवार को पुराना आदेश स्थगित कर दिया। अपर परिवहन आयुक्त एके पांडेय ने बताया कि पुराने वाहन मालिक परेशान न हों। नए आदेश के बाद ही इस दिशा में काम होगा।

बाक्स

इन पर से रोक हटी

एचएसआरपी की अनिवार्यता स्थगित होने के साथ ही आरटीओ कार्यालय में वाहनों के फिटनेस संबंधी काम हो सकेंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेंगे। साथ ही पता परिवर्तन, स्वामित्व हस्तांतरण, रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, एनओसी, पोथैकेशन पृष्ठांकन, हाइपोथिकेशन, निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, नेशनल, अस्थाई अथवा विशेष परमिट भी मिल सकेंगे।