लखनऊ (ब्यूरो)। लखनऊ विकास क्षेत्र में जिन लोगों ने बिना मैप पास कराए भवन का निर्माण करा लिया है, अब वे लोग नियमानुसार शमन मैप स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को वैध श्रेणी में ला सकेंगे। एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार ने लोगों की सहूलियत को देखते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अंतर्गत प्रभावी शमन उपविधि 2009 को दोबारा लागू कर दिया गया है।

कई निर्माणों का मानचित्र पास नहीं

एलडीए वीसी ने बताया कि लखनऊ विकास क्षेत्र में बहुत सेे ऐसे निर्माण हैं, जिनका मैप स्वीकृत नहीं है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ वाद योजित करते हुए प्रवर्तन की कार्यवाही करायी जाती है। जनसुनवाई के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें लोगों ने सही जानकारी के अभाव में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किया या स्वीकृत मैप के विपरीत अतिरिक्त निर्माण करा लिया लेकिन अब वह लोग नियमानुसार कार्रवाई कराते हुए शमन मैप स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को नियमित कराना चाहते हैं।

कंपाउंडिंग पर लगी थी रोक

पूर्व में प्राधिकरण द्वारा यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अंतर्गत प्रभावी शमन उपविधि 2009 के तहत ऐसे प्रकरणों में शमन शुल्क जमाकर नियमानुसार शमन मैप स्वीकृत किया जाता था। शासन की ओर से जारी आदेशों के क्रम में कंपाउंडिंग पर रोक लगा दी गयी थी, जिससे शमन मैप स्वीकृत नहीं किये जा रहे थे। वीसी ने बताया कि इससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। लगातार यह मांग की जा रही थी कि शमन मैप की कार्यवाही दोबारा शुरू करा दी जाए।

तत्काल प्रभाव से आदेश लागू

आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर शमन मैप के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं, जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इसके तहत यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अंतर्गत शमन उपविधि 2009 को प्रभावी कर दिया गया है। लोग इसका लाभ उठाकर कंपाउंडिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे और नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूरी कराकर शमन मैप स्वीकृत करा सकेंगे। मुख्य नगर नियोजक केके गौतम ने बताया कि शमन मानचित्र की कार्रवाई दोबारा शुरू करा दी गई है।