- योगी कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

- डिफेंस कॉरीडोर में निवेश करने वालों को भारी छूट मंजूर

- लखनऊ और वाराणसी नगर निगम के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी

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रुष्टयहृह्रङ्ख : प्रदेश के अशासकीय एडेड सरकारी जूनियर हाईस्कूलों की टीचर भर्ती के लिये अब टीईटी क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। इतना ही नहीं, अभ्यर्थी के ग्रेजुएशन में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता मे मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इसके अलावा 33 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। जिसमें डिफेंस कॉरीडोर में निवेश करने वाले निवेशकों को जमीन खरीद में 25 प्रतिशत और स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी छूट का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। लखनऊ व वाराणसी नगर निगमों के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दे दी गई।

भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्ते नियमावली-1978 में सातवें संशोधन का निर्णय लिया है। इसके तहत अब सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापक भर्ती के लिये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग मा‌र्क्स निर्धारित किया जा रहा है। इस संशोधन से अब अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिये मैनेजमेंट द्वारा दर्शायी गई रिक्तियों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्तर से शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा को भेजी जाएगी। वे सूचना का परीक्षण व निर्धारित मानक के आधार पर चयन की कार्यवाही करेंगे। शर्मा ने बताया कि इस संशोधन द्वारा परिषदीय बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिये निर्धारित चयन प्रक्रिया के मुताबिक ही अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिये क्वालिटी प्वाइंट्स निर्धारित किये जा रहे हैं। साथ ही इस नियमावली में सहायक अध्यापक के पद पर अस्थायी के पद पर अस्थायी नियुक्ति संबंधी प्राविधान को निरस्त किया जा रहा है।

डिफेंस कॉरीडोर में निवेशकों को भारी छूट

प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एव ंरोजगार प्रोत्साहन नीति 2019 को भी मंजूरी दी है। यह नीति गजट की तिथि से पांच वर्षो की अवधि तक या अगले संशोधन तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना के लिये देश व विदेश से निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किये गए इस संशोधन के तहत अब इसमें निवेश करने वाले निवेशकों को सरकार की ओर से जमीन खरीद में 25 प्रतिशत और स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी।

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दो नगर निगमों के सीमा विस्तार को हरी झंडी

कैबिनेट ने लखनऊ व वाराणसी नगर निगमों के सीमा विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राजधानी लखनऊ में 88 राजस्व ग्रामों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया। इसी तरह वाराणसी के 79 राजस्व ग्रामों को नगर निगम की सीमा में शामिल किये जाने को मंजूरी दी है।

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अब फंसे प्रोजेक्ट होंगे जल्द पूरे

वहीं योगी कैबिनेट ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र के अटके रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए अहम फैसला लिया है। नियमों के फेर या सरकारी विभागों की कमी से जितने समय प्रोजेक्ट फंसे रहे, उस अवधि को 'जीरो पीरियड' माना जाएगा। उतने वक्त का समय विस्तार शुल्क बिल्डर से नहीं लिया जाएगा और बिल्डर खरीदार से इस अवधि का ब्याज नहीं लेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण क्षेत्र में तमाम आवासीय प्रोजेक्ट 2012 से अटके हुए हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और यूपी रीयल एस्टेट रेग्युलेटिंग अथॉरिटी (रेरा) ने भी कुछ सुझाव दिए। उसी के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का लाभ उन्हीं बिल्डरों को दिया जाएगा, जो 30 जून 2021 तक अपने प्रोजेक्ट पूरे कर ग्राहकों को घर का कब्जा दे देंगे।

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अन्य महत्वपूर्ण फैसले

- पॉवरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना मंजूर। इसके तहत प्रत्येक छोटे पॉवरलूम 0.5 हार्सपावर को प्रतिमाह 120 यूनिट और बड़े पॉवरलूम 1 हॉर्सपावर तक को प्रतिमाह 240 यूनिट तक 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाएगी।

- नए फ्यूल स्टेशन पॉलिसी को मंजूरी। इसे पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा। जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे पर पेट्रोल पम्प खोलने के लिए 1 किमी। की दूरी निर्धारित की गई है। वहीं मुख्य जिला मार्ग से 600 मीटर की दूरी एवं निजी मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में 35 गुणा 35 मीटर और पहाड़ी क्षेत्र के लिये 20 गुणा 20 मीटर एरिया होगा। लाइसेंस फीस तीन लाख रुपये होगी।

- नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-5 तक 14.95 किलोमीटर लंबाई के मेट्रो कॉरीडोर को मंजूरी

- अवस्थापना उद्योग निवेश नीति 2012 के इंसेटिव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। 200 करोड़ से अधिक व 500 करोड़ रुपये के बीच की मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट को 326 करोड़ का इंसेटिव दिया गया है। श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज और असवारा पेपर्स को यह इंसेटिव दिया जा रहा है।

- 5 नगर पंचायत के विस्तार को कैबिनेट ने मंजूर किया। सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत शोहरतगढ़, सीतापुर की नगर पंचायत तम्बौर अहमदाबाद, रायबरेली के नगर पंचायत महाराजगंज, जालौन की नगर पालिका परिषद, कोंच, संतकबीरनगर की नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है।

- 11 ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बनाया गया।

- सुलतानपुर की तहसील सदर के 29 ग्रामों को तहसील बल्दीराय में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी।