लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर योजना में लीज पर आवंटित प्लॉट्स, जिन पर अभी तक निर्माण नहीं हुआ है तथा लीज डीड निष्पादित हुए 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, के आवंटियों को नोटिस दिया गया था। इस नोटिस में कहा गया था कि प्लॉट्स पर निर्माण न करने के कारण प्लॉट्स का आवंटन निरस्त क्यों न कर दिया जाए।

निर्माण अवधि बढ़ाने का अनुरोध
प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि उक्त नोटिस के क्रम में आवंटियों एवं विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियनों के द्वारा प्लॉट्स पर विभिन्न कारणों से निर्माण न किये जाने का उल्लेख करते हुए निर्माण अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। अनुरोध के क्रम में विचार करने के बाद वीसी ने यह निर्णय लिया कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना एवं प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में लीज पर आवंटित ऐसे सभी प्लॉट्स जिनमें निर्माण अवधि समाप्त हो चुकी है, उन सभी प्रकरणों में नियमानुसार लेवी की गणना कराते हुए आवंटियों को इस आशय की नोटिस प्रेषित कर दी जाये कि आंकलित धनराशि जमा कराते हुए मानचित्र स्वीकृत कराकर पांच वर्ष के अन्दर निर्माण करा लें। अगर इस समयावधि में निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है तो फिर एलडीए की ओर से कड़े कदम उठाए जाएंगे।