- बिना हेलमेट ड्राइविंग पर चालान के साथ ही विभागीय कार्यवाही का करना होगा सामना

- बिना होस्टर पिस्तौल या रिवॉल्वर लगाने पर भी होगी विभागीय कार्यवाही

LUCKNOW : वर्दी का रौब दिखाकर नियमों को तोड़ना अब पुलिसकर्मियों को भारी पड़ने वाला है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिसकर्मियों की मनमर्जी नहीं चलेगी। बिना हेलमेट बाइक ड्राइव करने और बिना होस्टर स्मॉल आ‌र्म्स रखने पर विभागीय कार्यवाही का भी सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल्स वायलेट करने पर चालान का प्रावधान पहले की ही तरह लागू रहेगा।

पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

राजधानी के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने बताया कि आमतौर पर देखने को मिलता है कि कई पुलिसकर्मी बिना होस्टर खुली पिस्तौल या रिवॉल्वर को कमर में लगाते हैं। वहीं, बाइक चलाते वक्त भी वे हेलमेट नहीं पहनते। यह दोनों ही कृत्य अनुशासनहीनता की परिधि में आते हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों को अब कार्यवाही के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिये व्यापक आदेश पारित कर सभी ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, सभी एसीपी और सभी प्रभारी निरीक्षकों को यह आदेश भेज दिया गया है।

सीनियर अफसरों को देंगे सूचना

जारी आदेश में कहा गया है कि सभी जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पुलिसकर्मी बिना होस्टर के पिस्तौल या रिवॉल्वर धारण नहीं करे और न ही बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए पाया जाये। अगर कोई पुलिसकर्मी बिना होस्टर के स्मॉल आ‌र्म्स धारण किये और बिना हेलमेट लगाये बाइक चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार चालान की कार्यवाही करते हुए विभागीय कार्यवाही भी अमल में लायी जाये। बताया गया कि इस विभागीय कार्यवाही के तहत दंड के साथ ही सस्पेंशन भी हो सकता है। इसके लिये ऐसे सभी दोषी पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट सीनियर अफसरों को भेजनी होगी।