- क्रेन चालक और कर्मचारियों ने अगर वाहन स्वामी से की अभद्रता तो होगी कार्रवाई

- क्रेन चालकों की मनमानी पर कसी लगाम, बिना वीडियो रिकार्डिग नहीं उठा सकते वाहन

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LUCKNOW: अब क्रेन चालकों और उस पर बैठे कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलेगी। यह अपनी मनमर्जी से बिना एनाउंस के सड़क किनारे खड़ी गाडि़यां उठाकर लोगों से मोटा जुर्माना अबतक वसूलते थे। इस पर लगाम लगाई जा रही है। अब कोई भी वाहन नो पार्किग में उठाने से पहले उन्हें करीब पांच मिनट तक एनाउंस करना होगा। इसके बाद अगर वाहन स्वामी न आए तो नो पार्किग में खड़े वाहनों को उठा सकते हैं। वाहन उठाने के दौरान की उन्हें वीडियोग्राफी भी करनी होगी। शुक्रवार को यह निर्देश एडीसीपी ट्रैफिक श्रवण सिंह ने दिए।

क्रेन प्रभारियों के साथ हुई बैठक

एडीसीपी श्रवण सिंह ने बताया कि इस संबंध में शुक्रवार को क्रेन प्रभारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में समता मूलक, अलीगंज, गोमतीनगर, बाराबिरवा, महानगर, गोल मार्केट, भूतनाथ, गाजीपुर सहारागंज, हजरतगंज, कैसरबाग, पॉलीटेक्निक, जीटीआई और आलमबाग के प्रभारी मौजूद रहें।

यह दिये गये निर्देश

1- क्रेन लगा कर वाहन उठाने से पहले पांच मिनट तक एनाउंस करना होगा।

2- वाहन को क्रेन से उठाते समय मोबाइल से वीडियो ग्राफी करना होगा।

3- वाहन उठाकर क्रेन चालक कहां ले गए हैं इसकी जानकारी वाहन स्वामी को देनी होगी।

4- नो पाìकग में खड़े वाहन ही उठाएं।

5- वाहन उठाने के बाद मालिक को रसीद देनी होगी।

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क्रेन लिफ्टिंग में मांगे सुझाव

एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि क्रेन लिफ्टिंग से संबंधित सूचना/सुझाव यातायात पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के हेल्पलाइन नंबर 6389304242 व 6389304141 पर दे सकते है। एडीसीपी ने आम जन से सुझाव मांगे हैं।