- गलत चालान होने पर वाहन स्वामी को मिलेगा अपनी सफाई का मौका

- गलत चालान का सबूत देने पर कैंसिल होगा चालान, नहीं भरना होगा जुर्माना

एक नजर में ई चालान

716 ई चालान - 21 जनवरी

1012 ई चालन - 22 जनवरी

750 ई चालान - 19 जनवरी

637 ई चालान - 18 जनवरी

916 ई चालान - 17 जनवरी

1067 ई चालान - 16 जनवरी

1014 ई चालान - 15 जनवरी

(एक सप्ताह का ई चालान का आंकड़ा)

LUCKNOW : ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान का फंडा तो सभी को मालूम है, लेकिन क्या आप को मालूम है कि गलत चालान पर आप कहां शिकायत कर सकते हैं और कैसे जुर्माने से बच सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस केवल नियम तोड़ने पर जुर्माना नहीं करती बल्कि पब्लिक की मदद के लिए हेल्पलाइन भी चलाती है। हेल्पलाइन के जरिये आप बहुत सी जानकारी के साथ गलत चालान के जुर्माने से भी बच सकते हैं।

8 फीसदी गलत हो रहे चालान

ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर दो तरह से चालान होते हैं। पहला मैनुअल और दूसरा ई चालान। मैनुअल चालान पुलिस कर्मी अपने मोबाइल से करते हैं जबकि ई चालान चौराहों पर लगे सीसीटीवी के जरिए होते हैं। डिपार्टमेंट के आंकड़े खुद बताते हैं कि हर दिन 8 फीसदी गलत चालान होते हैं। नियम फॉलो करने के बाद भी गलत चालान होने पर लोग जुर्माना भरते हैं या फिर उसे सही कराने के लिए अफसरों के चक्कर लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हैं।

हेल्पलाइन नंबर पर करें कंप्लेंट

ट्रैफिक विभाग ने ट्रैफिक का हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पब्लिक की सुविधा के लिए शुरू किया है। अगर मैनुअल व ई चालान गलत हुआ है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉलिंग के साथ-साथ वाट्सअप भी कर सकते हैं।

ऐसे कर सकते हैं कंप्लेंट

एडीसीपी ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत के मुताबिक चालान मिलने के बाद अगर आपको लगता है कि चालान गलत है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जैसे आपने हेलमेट लगा रखा है और हेलमेट न लगाने पर जुर्माना हुआ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है और लाइसेंस न होने का जुर्माना लगा तो आप हेल्पलाइन नंबर पर चालान की कॉपी के साथ संबंधित कागज वाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद कंप्लेंट की जांच कर चालान निरस्त कर दिया जाएगा।

हर दिन आ रही 5 से 7 कंप्लेंट

हेल्पलाइन नंबर से पहले लोग गलत चालान ठीक कराने के लिए कैंट स्थित ट्रैफिक लाइन के चक्कर लगाते थे। कई बार अधिकारी न मिलने पर दो से तीन बार दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब हेल्पलाइन नंबर पर कॉलिंग व वाट्सअप के जरिए 24 घंटे में समस्या का निस्तारण हो रहा है। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे एक्टिव रहता है और तीन शिफ्ट में इस पर ड्यूटी लगाई जाती है।

केवल कंप्लेंट नहीं मददगार भी है

एडीसीपी ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर केवल कंप्लेंट नहीं आपको मदद भी मिलती है। ई चालान वाहन स्वामी को देर से मिलता है या फिर उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि चालान वर्तमान में कहां है। थाने में, ट्रैफिक लाइन में या फिर कोर्ट चला गया। इस स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर उसकी लोकेशन भी पता की जा सकती है ताकि जुर्माना भर कर चालान छुड़वाया जा सके।

कोट

हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि गलत चालान होने पर वाहन स्वामी को ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके अलावा लोग इस नंबर से मदद भी ले सकते हैं।

सुरेश चंद्र रावत, एडीसीपी, ट्रैफिक