मेरठ (ब्यूरो)। अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त/राजस्व पंकज वर्मा ने शुक्रवार शाम इस बारे में आदेश जारी किए। प्रेस नोट के अनुसार, इस बारे में सभी होटल मालिकों, बैैंकेंट हॉल के मालिकों और अन्य कार्यक्रम संचालकों को सूचना जारी कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि शासनादेश दिनांक 6 जनवरी 2018 के बिन्दु सं-5 में वर्णित संशोधित धारा-4(क)(1) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मनोरंजन, जिस पर कर उदग्रहणीय हो, वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्टेऊट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जाएगा।

होगी कार्रवाई
एसीएम ने सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिए हैैं कि वे किसी भी कार्यक्रम (नववर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस इवेंट, मेले तथा किसी भी प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम) आदि के आयोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट से उक्त आयोजन की अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध संबंधित नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

ये जारी हुए जोड़ विशेष निर्देश
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
मास्क नहीं तो सामान नही के लिए व्यापारियों को किया जाएगा जागरूक।
गांव-देहात में निगरानी समिति को सक्रिय किया जाएगा।
बंद स्थान पर एक समय में अधिकतम दो सौ व्यक्ति मास्क लगाकर उपस्थित रहेंगे।
कोविड प्रोटोकाल व शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।
खुले स्थान पर एक समय में 50 फीसदी तक आमंत्रित अतिथियों के लिए मास्क अनिवार्य रहेगा।
कोविड हेल्प डेस्ट की स्थापना कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर रहेगी।
आयोजन स्थल पर बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी रहेगी।
कार्यक्रम आयोजन की सूचना प्रशासन व पुलिस को अनिवार्य रूप से देनी होगी।

बरती जाएगी सतर्कता
जनपद के बाहर से आने वाले यात्रियों आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
रेलवे स्टेशन व बस अडडे पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था रहेगी।
कोविड कमांड सेंटर द्वारा प्रभावी रूप से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेंट पर कार्य करना होगा।
स्कूल-कालेजों में छात्रों के लिए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा।
औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापना के साथ हर दिन रिपोर्ट देनी होगी।

कोरोना के असर को देखते हुए अब कार्यक्रम आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति आवश्यक होगी। साथ ही शासन के आदेशानुसार रात्रि कफ्र्यू भी लागू किया जा रहा है। नियम न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
के। बालाजी, डीएम