सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायक सोमेंद्र तोमर कोर्ट में पेशी पर पहुंचे

साक्ष्य के लिए 19 मार्च की तारीख हुई मुकर्रर

Meerut। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शनिवार को सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायक सोमेंद्र तोमर कोर्ट में पेशी पर पहुंचे थे। पेशी के दौरान एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायक सोमेंद्र तोमर सहित सात लोगों पर आरोप तय कर साक्ष्य के लिए 19 मार्च की तिथि नियत की है।

साल 2012 का मामला

सरकारी वकील सिराजुद्दीन अल्वी ने बताया कि एक दिसंबर 2012 को थाना नौचंदी में बालेराम ब्रजभूषण इंटर कॉलेज शास्त्रीनगर में सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक सोमेंद्र तोमर व पूर्व विधायक अमित अग्रवाल, राहुल ठाकुर, नीरज मित्तल, वरूण गोयल और चरण सिंह लिसाड़ी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के सभा की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सांसद राजेंद्र अग्रवाल व विधायक सोमेंद्र तोमर ने न्यायालय से जमानत कराने के बाद शनिवार को यह मामला आरोप निर्धारण के लिए नियत था, जिसमें सांसद राजेंद्र अग्रवाल व विधायक सोमेंद्र सहित सभी अदालत में पेश हुए। जिस पर विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने धारा 188 आईपीसी व 126 लोकजन प्रतिनिधि अधिनियम के अन्तर्गत आरोप निर्धारण कर साक्ष्य के लिये 19 मार्च की तारीख नियत की है।

अदालत से समन जारी

मेरठ। विशेष न्यायाधीश

एमपी/ एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने पूर्व विधायक हाजी याकूब को 20 मार्च 2020 तक अदालत में पेश करने के लिए थाना दिल्ली गेट पुलिस को समन जारी किये है। सरकारी वकील सिराजुद्दीन अल्वी ने बताया कि वर्ष 2012 में थाना दिल्ली गेट पुलिस के दरोगा सुरेंद्र ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। दूसरा मुकदमा 2011 में इसके वादी चहन सिंह बालियान द्वारा दर्ज कराया था। दोनो मुकदमों में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने पूर्व विधायक हाजी याकूब को 20 मार्च 2020 तक न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन जारी किए है।

सरधना विधायक पर आरोप तय

चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने सरधना विधायक संगीत सोम पर आरोप निर्धारण कर साक्ष्य के लिए 20 मार्च की तिथि नियत की है। सरकारी वकील सिराजुद्दीन अल्वी ने बताया कि वर्ष 2016 में धारा 144 सीआरपीसी के उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 का मुकदमा दरोगा सुनीत ने थाना सरधना में पंजीकृत कराया था। क्योंकि उन्होंने सरधना से कैराना तक पदयात्रा की थी। वहीं दूसरा मामला वर्ष 2017 में चुनाव आयोग के निर्देश पर दरोगा दिनेश चंद ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा थाना सरधना में दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विधायक संगीत ने न्यायालय से जमानत कराने के बाद शनिवार को उक्त मामला आरोप निर्धारण के लिए नियत था, जिसमें विधायक संगीत सोम अदालत में पेश हुए। जिस पर विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने धारा 188 आईपीसी के तहत आरोप निर्धारण कर साक्ष्य के लिए 20 मार्च की तारीख नियत की है। इस मामले में विधायक संगीत की तरफ से योगेंद्र सिंह चौहान व गौरव प्रताप सिंह चौहान ने पैरवी की।