मेरठ। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को अब आरटीओ कार्यालय में ज्यादा समय खराब करने की जरुरत नही पडे़गी। उनके समय को बचाने के लिए परिवहन विभाग अब केवल आवेदकों की फोटो और हस्ताक्षर लेगा। बाकि काम विभाग का सारथी सॉफ्टवेयर करेगा।

 

सारथी 4 लागू होने से मिलेगी राहत

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाली बायोमैट्रिक प्रक्रिया और अंगूठे के निशान लेने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अंगूठे को प्रतिबंधित कर दिया है। बायोमैट्रिक प्रक्रिया के तहत अंगूठे के निशान आधार एक्ट के नियमों के अनुसार विधि सम्मत नहीं हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को बंद कर सारथी 4 लांच किया गया है। इसमें आवेदक को ड्राइविंग ऑनलाइन टेस्ट के बाद केवल फोटो खिंचवाना पडेगा।

 

कागजात के आधार पर लाइसेंस

सारथी 4 में आधार बेस्ड ऑथंटिकेशन सिस्टम पर जाया जा सकता है। आधार नंबर बताते हुए आवेदक की पूरी जानकारी विभाग के पास अपडेट हो जाएगी। केवल फोटो को फिजीकल वेरिफिकेशन के लिए अपडेट किया जाएगा। यदि आवेदक के पास आधार नंबर नहीं है तो वहां अन्य वैकल्पिक फिजिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर अपना लाइसेंस बनवाया जा सकता है।

 

गत माह शासन के आदेश के तहत सारथी सॉफ्टवेयर में बदलाव कर बिना थम्ब इंप्रेशन के लाइसेंस बनाने शुरू किए गए थे। ं कुछ दिनों तक परेशानी आई थी लेकिन इस माह से सारथी 4 से ही डीएल बनाए जा रहे हैं।

- वीके सिंह, आरटीओ