मेरठ (ब्यूरो)। बिजली उपभोक्ताओं से अपने बकाया वसूली के लिए विद्युत विभाग द्वारा जारी एक मुश्त समाधान योजना की समय सीमा एक बार फिर विद्युत विभाग ने बढ़ा दी है। अब 31 जनवरी तक बकायेदार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि इसबार अंतिम बार यह योजना बढ़ाई जा रही है। साथ ही योजना के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को घरेलू, निजी नलकूप और कॉमर्शियल कनेक्शनों पर सरचार्ज की छूट दी जा रही है।

सरचार्ज माफी का मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ बकायेदार उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही विद्युत चोरी के मामलो में शमन शुल्क माफ किये जाने और राजस्व निर्धारण की वसूली के लिए सरचार्ज माफ किये जाने का प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत किया गया है। ऐसे में एक साथ अपना शमन शुल्क देकर उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही घरेलू, वाणिज्यिक और निजी नलकूप से सम्बन्धित बिजली चोरी के मामलों में शमन शुल्क माफी का लाभ भी योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

यह योजना इस तरह, विभाग कर रहा प्रचार
एकमुश्त समाधान योजना घरेलू (एलएमवी-1) वाणिज्यक (एलएमवी-2) एवं निजी नलकूप (एलएमवी-5) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया बिलों में लगे लेट पेनल्टी में छूट के लिये एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें नियम अनुसार 50त्न एवं 100त्न तक ब्याज में छूट का प्रावधान है। उपभोक्ताओं तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए योजना का प्रचार-प्रसार मुनादी, पम्पलेट एवं ई-रिक्शा द्वारा अनाउंसमेंट स्तर पर किया जा रहा।

वर्जन
एकमुश्त समाधान योजना के तहत अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ ले रहे हैं। लेकिन शत प्रतिशत टारगेट अभी पूरा नही हुआ है इसलिए योजना की अवधि बढ़ाई गई है।
- विजय पाल, एसई सिटी