मेरठ (ब्यूरो)। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत कंपनी स्तर के उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम सीजीआरएफ की पहली बैठक शुक्रवार को ऊर्जा भवन में आयोजित की गई। इस दौरान कंपनी स्तर पर गठित फोरम क्रियाशील किया गया।

फोरम का गठन किया
गौरतलब है कि उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत यूपीईआरसी (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम) विनियमावली 2022 के अनुपालन में उपभोक्ताओं की विद्युत से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम का गठन किया गया है। इसके तहत मेरठ क्षेत्र, नोएडा क्षेत्र, मुरादाबाद क्षेत्र, बुलंदशहर क्षेत्र, सहारनपुर क्षेत्र, नोएडा क्षेत्र एवं कंपनी स्तर पर उपभोक्ताओं की समस्या का निवारण किया जाएगा। विनियमावली के तहत स्थापित फोरम उन उपभोक्ताओं/शिकायतकर्ताओंकी शिकायतों पर विचार करेंगे जिन्हें संबंधित फोरम के क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति की जाती है।

बिलों का होगा आंकलन
कंपनी स्तर पर गठित फोरम में उपभोक्ता निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतें, मानकों के अनुसार निष्पादन संबंधी मामले, कॉल सेंटरों की कार्य प्रणाली तथा निष्पादन सम्बन्धी प्रकरण, एक करोड़ और अधिक के बिजली के बिलों तथा आंकलन संबंधी प्रकरण समेत क्षेत्रीय स्तर के फोरमों की अपीलों की सुनवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र स्तर पर उपभोक्ता निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतें जैसे 15 लाख के बराबर और एक करोड़ से कम तक के बिल और आंकलन से संबंधित विवाद संबंधी शिकायतों का निवारण क्षेत्रीय स्तर के उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम द्वारा किया जाएगा।