ऑक्सीमीटर की अनिवार्यता को जिम संचालकों ने नहीं किया पूरा

स्थानीय पुलिस करेगी जिम के मानकों का निरीक्षण

Meerut। गाइडलाइन के अनुसार भले ही शहर में जिम और योगा सेंटर खोलने की अनुमति मिल गई हो लेकिन इन जिम संचालकों के लिए सरकार की यह गाइडलाइन पूरा करना परेशानी का सबब बन रहा है। कुछ मानक ऐसे हैं जिनको पूरा किए बिना ही जिम का संचालन शुरु किया जा चुका है इनमें ऑक्सीमीटर की अनिवार्यता अधिकतर जिम संचालकों ने अभी पूरा नही किया है। हालांकि इसमें जिम संचालकों का कहना है कि मार्केट में ही ऑक्सी मीटर की शार्टज है जिसके कारण ऑक्सी मीटर उपलब्ध नही हो पा रहा है। इसके अलावा अन्य सभी मानकों को लगभग पूरा किया जा चुका है। वहीं प्रशासन के स्तर पर स्थानीय पुलिस को जिम के निरीक्षण और गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

ऑक्सीमीटर की शार्टेज

दरअसल, जिम संचालन के लिए सरकार ने जिम में आने वाले मेंबर के ऑक्सीजन लेवल की जांच ऑक्सीमीटर के माध्यम से करने की गाइडलाइन जारी की है। इस जांच में ऑक्सीजन का लेवल 95 प्रतिशत से कम होने पर जिम या योग सेंटर में प्रवेश नहीं दिए जाने का नियम है लेकिन शहर के अधिकतर जिम में अभी ऑक्सी मीटर की उपलब्ध नही है। बिना ऑक्सीजन लेवल जांच के ही एक्साइज की जा रही है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह है कि दवा बाजार में ही ऑक्सीमीटर की इस समय शॉर्टेज चल रही है। या कहें कि सरकार की गाइडलाइन आते ही सेनेटाइजर और थर्मल स्कैनर की तरह अब ऑक्सी मीटर भी बाजार से गायब कर दिया गया है। ताकि अधिक दाम बढ़ाकर ऑक्सी मीटर को बेचा जाए।

थाना स्तर पर होगी जांच

ऐसे में प्रशासन के स्तर पर भी अभी जिम संचालकों को मानक पूरा करने के लिए कुछ समय दिया जा रहा है। ताकि अधिकतर मानक और उपकरण को जिम संचालक पूरा कर लें ताकि गाइडलाइन में लापरवाही ना हो। इन मानकों की जांच के लिए प्रशासन की तरफ से संबंधित थाना पुलिस को जिम की जांच का आदेश दिया गया। यदि किसी जिम में मानक पूरा नही होता मिला तो उसके खिलाफ थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है।

इन नियमों का करना होगा पालन

ऑक्सीमीटर से जांच करना होगी

ऑक्सीजन का लेवल 95 प्रतिशत से कम होने पर जिम या योग सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा

जिम उपकरणों के पास हैंड सेनेटाइजेशन स्टेशन बनाने होंगे

एक सेशन लगभग 45 मिनट का होगा

फर्श क्षेत्र की योजना 4 मीटर स्क्वेयर प्रति व्यक्ति के अनुसार बनाना होगा

एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए

आपस में 6 फीट की दूरी रखने के साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा

प्रयोग के बाद में उपकरणों को डिस्पोजल तौलिए से साफ करना होगा

मेंबर्स के चेकइन और चेकआउट की डिटेल को दर्ज करना होगा

मेंबर्स को अपना पर्सनल मैट लाना होगा

जिम बंद करने के पहले पूरे परिसर को सैनिटाइज करना होगा

इस्तेमाल किए गए तौलिए और अन्य डिस्पोजल का मानकों के अनुसार यूज करना होगा

पर्सनल ट्रेनर को भी क्लाइंट से न्यूनतम 6 फीट की दूरी रखनी होगी

मार्केट में ऑक्सी मीटर की शार्टेज है। लगातार कई डीलर से संपर्क किया जा चुका है लेकिन नही मिल रहा है। इसके अलावा अन्य सभी मानकों को फॉलो किया जा रहा है। जल्द ही यह भी पूरा कर लिया जाएगा।

संचित गुप्ता, फिटनेस प्लैनेट जिम

शासन की गाइडलाइन के अनुसार जिम में बदलाव किए गए है लेकिन अभी ऑक्सीमीटर की कुछ शार्टेज है। हम मंडे से जिम खोल रहे हैं तब तक प्रयास है कि ऑक्सी मीटर भी उपलब्ध हो जाए।

मनीष कौशिक, चिजल जिम, सेंटर मैनेजर

थर्मल स्कैनिंग से लेकर सेनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग सभी प्रकार के मानक पूरे किए जा चुके हैं केवल ऑक्सी मीटर अभी उपलब्ध नही हो पाया है। मार्केट में ही नही मिल रहा है। आर्डर दिया हुआ है। जल्द उपलब्ध हो जाएगा।

तुषार त्यागी, मसल्स केयर एंड फिटनेस जिम