एनसीआर में 15 अप्रैल से हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य

ये नंबर प्लेट न लगवाने वालों पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना

अन्य जिलों में नंबर प्लेट के अंतिम नंबर के आधार पर लगेगी एचएसपी

Meerut । यदि आपके वाहन पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो 15 अप्रैल के बाद आप पर पांच हजार तक का भारी-भरकम जुर्माना लग सकता है। शासन की ओर से वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य रूप से लगवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली के तहत प्रदेश के जो भी जिले आते हैं उनमें पंजीकृत प्राइवेट और कामर्शियल वाहनों के मालिकों को 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगवाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत 15 अप्रैल के बाद सवारी और माल ढोने वाले वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के फिटनेस भी नहीं करा पाएंगे। वहीं एनसीआर के अतिरिक्त अन्य जिलों में 15 जुलाई से वाहन मालिकों पर नंबर प्लेट के अंतिम नंबर की व्यवस्था लागू की गई है।

ढाई माह का का समय

परिवहन विभाग ने एनसीआर के तहत आने वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में ढाई माह का समय एचएसपी के लिए वाहन मालिकों को दिया है। इसके तहत मेरठ के करीब साढ़े चार लाख वाहनों में एचएसपी को अपडेट किया जाएगा। एचएसपी को डीलर के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से बुक कराकर प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे मिलेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

- आपने जिस डीलर से व्हीकल्स खरीदा है। वहां संपर्क करना होगा।

- डीलर से ही आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिलेगी।

- अगर आपने किसी गैर जनपद से व्हीकल्स खरीदा है, तो अपने जनपद में उस कंपनी के डीलर से संपर्क करना होगा।

- मैन्यूफैक्चरिंग एजेंसी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाएगी और डीलर के माध्यम से आवंटन होगा।

- अप्रैल 2019 से सभी व्हीकल्स में हाई सिक्योरिटी नबंर प्लेट लगाई जा रही है।

-ऑनलाइन भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डीलर से संपर्क करना होगा।

- इसमें बाइक की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 375 और कार की नंबर प्लेट 600 रुपये में प्राप्त हो सकेगी।

- कलर कोडेड स्टीकर इसके रंग के जरिए यह पता लग सकेगा कि व्हीकल्स में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है।

--------------

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की खासियत

- एल्यूमिनियम की हाईटेक नंबर प्लेट में विशेष लॉक लगा है।

- न इसे बदला जा सकेगा, न ही तोड़ा जा सकेगा।

- इसे बाजार में बदला नहीं जा सकेगा।

- हर नंबर प्लेट पर 7 अंकों का यूनिक नंबर होगा।

- प्लेट पर एक होलोग्राम बना है, जिस पर वाहन का इंजन और चैसिस नंबर अंकित होगा।

- इस पर प्रेशर से नंबर लिखे गए हैं, इनको मिटाया नहीं जा सकता है।

- प्लेट में मौजूद विशेष लॉक को स्नैप लॉक से विभाग से कनेक्ट कर दिया जाएगा।

- एनसीआर के बाहर अंतिम नंबरों के आधार पर मिलेगी एचएसपी

ये है व्यवस्था

जिन पुराने वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर एक और 0 है उन वाहन मालिकों को 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर हाल में लगवानी ही पड़ेगी। इसके अलावा जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर अंतिम नंबर 8 और 9 है तो उनके मालिकों को 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया गया है। शासन की इस नई व्यवस्था से वाहन मालिकों को पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में बहुत सहूलियत हासिल होगी। 15 जुलाई तक ऐसे वाहन के मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। जिनके वाहन की पुरानी नंबर प्लेट पर अंतिम अंक 0 और 1 होंगे। इनमें अंतिम 2 अंक 10 ,11 ,20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51,61, 70, 71, 80, 81, 90, 91 व 00 के लिए एचएसपी अनिवार्य होगी।

यह रहेगी नंबर प्लेट की व्यवस्था-

प्लेट का अंतिम नंबर-- अंतिम तिथि

0 और 1 -- 15 जुलाई 2021 तक

2 और 3-- 15 अक्टूबर 2021 तक

4 और 5- 15 जनवरी 2022 तक

6 और 7 15 अप्रैल 2022 तक

8 और 9 15 जुलाई 2022 तक

एनसीआर में 15 अप्रैल से एचएसपी की व्यवस्था लागू हो रही है। इसके लिए हमने डीलरों को पहले ही आदेश दिया है कि बिना एचएसपी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फाइल ना भेजें। पुराने वाहनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है।

- श्वेता वर्मा, एआरटीओ