एक दिसंबर के बाद बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के नहीं होगी फिटनेस

30 नवंबर तक मिली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के नियम से छूट

Meerut। एचएसआरपी यानि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवा पा रहे वाहन स्वामियों की परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने अब 30 नवंबर तक की राहत दी है। यानि की 30 नवंबर तक बिना एचएसआरपी भी वाहनों की फिटनेस जारी रहेगी। यही नहीं, वाहन स्वामियों को ऑन रोड चालान भी नहीं भुगतना पडे़गा। आरटीओ में वाहन संबंधी कामकाज पर बंदिश के चलते आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने यह राहत दी है।

जरा समझ लें

गौरतलब है कि 15 अक्टूबर से शासन ने सभी तरह के टू व्हीकल, फोर व्हीकल और अन्य सभी तरह के व्हीकल्स पर नया हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया था।

बिना एचएसआरपी वाहनों की फिटनेस समेत गाड़ी का ट्रांसफर, एड्रेस परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन बुक पर हाईपोथिकेशन का निस्तारण, नेशनल, स्पेशल, अस्थाई परमिट, परमिट का रिन्युअल आदि काम रोक दिया गया है।

आरटीओ कार्यालय में आने वाले वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ गई थी और ट्रांसपोर्टरों ने भी इसका विरोध जताया था कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के नाम पर डीलरों की मनमानी बढ़ गई है और मनमानी फीस वसूली जा रही है।

डीलर समय से रजिस्ट्रेशन प्लेट दे भी नही पा रहे थे। ऐसे में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लागू तारीख को आगे बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी।

शासन ने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के फिटनेस और अन्य कायरें को लेकर छूट 30 नवम्बर तक बढ़ा दी थी।

अब परिवहन विभाग में एक दिसम्बर से बिना बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य कर दिया है।

एक दिसंबर के बाद बिना एचएसआरपी कोई काम नहीं होगा। ऐसे में 30 नवम्बर तक सभी वाहन मालिक बुक माई एचएसआरपी वेबसाइट से भी अपनी नंबर प्लेट बुक कराकर प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपने डीलर से प्लेट तैयार करा सकते हैं।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर छूट 30 नवम्बर तक बढ़ा दी गई है। इसे लागू करने में कुछ परेशानियां आ रही थी इसके लिए समय बढ़ाया गया है। 1 दिसम्बर से बिना बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कोई काम नहीं होगा। बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के आरटीओ में वाहन संबंधित कार्य एक दिसम्बर से नहीं होंगे।

श्वेता वर्मा, एआरटीओ