-हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद पैंठ को रेगुलेट करने के लिए जुटा पुलिस-प्रशासन

-डीएम ने नगर निगम और एमडीओ को सौंपी जिम्मेदारी, देनी होगी स्थानों की सूची

-2 जनवरी को कलक्ट्रेट में होगी बैठक, नए साल से लागू होगी प्रक्रिया

आई एक्सक्लूसिव

Meerut: जिस हाईकोर्ट के आर्डर के बाद दो जून की रोटी छिनी थी उसी कोर्ट ने दोबारा आर्डर देकर सम्मानजनक कारोबार का साफ कर दिया है। नए साल से अवैध पैंठ को रेगुलर कर दिया जाएगा। नौचंदी मैदान पर पैंठ लगेगी या नहीं, इस पर फैसले के अलावा अन्य स्थानों के चिह्नित करने का जिम्मा डीएम ने नगर निगम और एडीए को दिए हैं। 2 जनवरी को बैठक में साप्ताहिक पैंठ के स्थान घोषित कर दिए जाएंगे।

डीएम ने लिखा पत्र

जगजीत सिंह बनाम उप्र सरकार (58793/2016) केस की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को एक फैसला दिया जिसमें स्ट्रीट वेंडर हाकर्स (पैंठ कारोबारियों) का स्थान सुनिश्चित करें। डीएम बी चंद्रकला ने नगरायुक्त डीकेएस कुशवाह और एमडीए वीसी योगेंद्र यादव को सप्ताहभर में साप्ताहिक पैंठ के स्थान चिह्नित करने के आदेश दिए हैं। डीएम ने पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को साप्ताहिक पैंठ को रेगुलेट कराने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार करने के आदेश दिए हैं।

दो जनवरी को होगी बैठक

नगर निगम, प्राधिकरण, पुलिस समेत विभिन्न विभागों के साथ डीएम 2 जनवरी को बचत भवन सभागार में बैठक करेंगी। इस बैठक से पूर्व विभागों को सभी प्रमुख पैंठ को स्थानान्तरित करने के लिए स्थलों का चयन करना होगा और आपत्तियों का निस्तारण करना होगा। गौरतलब है कि आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सड़क किनारे लगने वाली पैंठ को तत्काल हटाने के आदेश जिला प्रशासन को दिए थे। पुलिस - प्रशासन ने पैंठ को खदेड़ा तो कारोबारी कोर्ट की शरण में पहुंच गए जहां हाईकोर्ट ने प्रशासन को दोबारा इन पैंठ कारोबारियों को नियमित करने के आदेश दिए हैं।

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद पैंठ को शहर के खाली स्थानों पर नियमित करना होगा। नगर निगम और एमडीओ को जिम्मा दिया गया है कि वे स्थानों का चयन करें। 2 जनवरी की बैठक के बाद पैंठ कारोबारी नियमित हो जाएंगें।

मुकेश चंद्र, एडीएम सिटी