पहले हॉट स्पॉट की समय-सीमा थी 28 दिन, एक जून से किया गया था 21 दिन

जिले में 148 हॉट स्पॉट, सभी को 14 दिन में घोषित किया जाएगा ग्रीन जोन

Meerut। जिले में हॉट स्पॉट्स को लेकर प्रशासन ने नियम बदल दिए हैं। जिसके तहत अब 14 दिन किसी हॉट स्पॉट में नया कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिलने पर उसे ग्रीन घोषित कर सील फ्री कर दिया जाएगा।

28 दिन बाद ग्रीन जोन

हालांकि जिले में सबसे पहले आठ अप्रैल 12 हॉट स्पॉट्स बनाने की प्रशासन ने घोषणा की थी। प्रशासन ने शासन के आदेश पर नियम बनाया था कि जहां भी कोरोना संक्रमित मरीज मिलेगा, उस एरिया को हॉट स्पॉट घोषित कर अस्थाई सील कर दिया जाएगा। इस सीलिंग की समय-सीमा 28 दिन निर्धारित की गई थी। जिसमें एक जून को चेंज कर हॉट स्पॉट का टाइम पीरियड 21 दिन कर दिया गया। जिसके बाद रविवार को डीएम अनिल ढींगरा के आदेश पर हॉट स्पॉट का टाइम पीरियड अब सिर्फ 14 दिन कर दिया गया है। मेरठ में वर्तमान में 148 हॉट स्पॉट हैं, जिन्हें 14 दिन पूरे होते ही ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाएगा।

मेरठ जिले में 148 हॉट स्पॉट

जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ। विश्वास चौधरी ने बताया कि मेरठ जिले में इस समय हॉट स्पॉट की संख्या 148 है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब हॉट स्पॉट का टाइम पीरियड 14 दिन कर दिया गया है। मगर 14 दिन के अंतराल में हॉट स्पॉट एरिया में यदि कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज मिलता तो हॉट स्पॉट का टाइम पीरियड 14 दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा।

पहले हॉट स्पॉट की समय-सीमा 28 दिन थी। बाद में इसे घटाकर 21 दिन कर दिया गया। अब ये समय-सीमा 14 कर दी गई है। अब 14 दिन तक हॉट स्पॉट में यदि कोई नया केस नहीं आता तो हॉट स्पॉट को ग्रीन जोन घोषित कर सील फ्री कर दिया जाएगा।

अनिल ढींगरा, डीएम