मेरठ ब्यूरो। रोडवेज बस से लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को अब सहूलियत मिलेगी। दरअसल, अब रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर अपने मनचाहे ढाबे पर बस को खड़ी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अब रोडवेज के अधीकृत ढाबे पर ही बसों को चाय, नाश्ता और खाने के लिए खड़ा करना होगा। अन्यथा रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर कार्रवाई होगी। हालांकि, लंबी दूरी की बसों को अधीकृत ढाबों पर खड़ा करने का नियम पहले से ही है, लेकिन कुछ बस चालक अपनी मर्जी के ढाबों पर बसों को खड़ा करते थे। इससे यात्रियों को महंगा खाना नसीब होता था। जिस पर अब रोक लगेगी।
रसीद सिस्टम लागू
रोडवेज बस चालकों और कंडक्टर पर शिकंजा कसने के लिए विभाग ने अब रसीद सिस्टम जारी किया है। यानि चालक परिचालक को अनुबंधित ढाबे से रसीद प्राप्त कर अपने डिपो में जमा करानी होगी। यदि रसीद नही जमा कराई तो परिचालक के वेतन से 2 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
अनुबंधित ढाबे से मिलेगी रसीद
गौरतलब है कि रोडवेज बसों के चालक व परिचालकों अपने कमीशन के लालच में अनाधिकृत यात्री प्लाजा एवं ढाबा पर बस को रोककर यात्रियों को मंहगा और घटिया खाना खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस मनमानी को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है।
61 रुपए की रसीद देनी होगी
अब नए आदेश के मुताबिक निगम द्वारा अनुबंधित यात्री प्लाजा या ढाबा पर ही रोडवेज बसों को रोका जाएगा। वहीं यात्रियों को खानपान सुविधा उपलब्ध करायें और 61 रुपए की ढाबा शुल्क की रसीद प्राप्त कर मार्ग पत्र के साथ संलग्न कर निगम कोष में जमा कराना होगा। जिससे यात्रियों के द्वारा खरीदारी करने पर निगम को वित्तीय हानि न हो और यात्रियों को भी सही दाम पर एक अच्छी क्वालिटी का खाना मिल सके।
रसीद से होगी जांच
नियमों की मानें तो रोडवेज बसों को चालक परिचालक यदि अनुबंधित यात्री प्लाजा के स्थान पर अन्य किसी ढाबा या प्लाजा पर रोकते हैं और 61 रुपए की ढाबा शुल्क की रसीद डिपो में जमा नही करते हैं तो पहली बार में दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार में पाए जाने पर निलंबन एवं संविदा चालक परिचालकों की संविदा समाप्त की भी कार्रवाई हो सकती है।
आगरा, कानपुर, प्रयागराज रूट पर लापरवाही
रोडवेज के आला अधिकारियों की मानें तो विभाग में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि आगरा, कानपुर, प्रयागराज मार्ग पर संचालित वाहनों के चालकों अनुबंधित ढाबों पर बसें नही रोक रहे हैं। इसके लिए इस रूट पर विभाग ने नेहा यात्री प्लाजा ( पूर्व क्लासिक यात्री प्लाजा ) को अधिकृत किया हुआ है। लेकिन चालक परिचालकों द्वारा आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब हर राउंड के बाद परिचालकों को रसीद जमा करने के लिए आदेश दिया गया है।

केवल अधिकृत ढाबों पर ही बस को रोका जा सकता है। वहीं से मिली रसीद परिचालक को जमा करनी होती है। ऐसा ना होने पर परिचालक पर कार्रवाई होगी।
- केके शर्मा, आरएम

रोडवेज बसों में लंबी दूरी का सफर करने में सबसे अधिक यही परेशानी होती है कि अच्छी क्वालिटी का खाना नही मिलता। जिस ढाबे पर बसें रोकी जाती हैं। वहां महंगी चीजें मिलती हैं। इसलिए जेब कटती है। इस नियम से लाभ मिलेगा।
- मयंक
यह अच्छी व्यवस्था है पर चालक परिचालक इसका भी कोई ना कोई तोड़ ढूंढ लेंगे। यात्रियों की जेब काटने और अपने कमीशन के लिए परिचालक मिलीभगत से ऐसा करते हैं।
- अमित शर्मा
अच्छी व्यवस्था है इससे चालक परिचालक और ढाबा संचालकों के बीच कमीशन का खेल रूक जाएगा।
- सिद्धांत