परिवहन विभाग ने जारी की रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम
बाइक किराये पर देने की व्यवस्था को नए सिरे से होगी लागू
Meerut । एक समय था, जब गांव देहात में किराये पर साइकिल मिला करती थी। एक से दो रूपया किराये पर देकर गांव के लोग दुकान से किराये पर साइकिल लेकर शहर में अपना काम पूरा करने जाया करते थे। उसके बाद जब सभी लोगों के पास खुद की साइकिल आ गई तो धीरे धीरे ये काम बंद हो गया। लेकिन अब शहरों में वही दौर वापस आने वाले है लेकिन अब जरुरतमंदों को किराये पर साइकिल नही बल्कि मोटर साइकिल मिल सकेगी। लेकिन इसके लिए आपके पास अपना एक पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है।
ये होंगे नियम
- पहचान पत्र और लाइसेंस पर किराये पर मिलेगी बाइक
- परिवहन विभाग द्वारा बाइक किराये पर देने की व्यवस्था को नए सिरे से लागू किया जा रहा है।
- पहले भी बाइक रेंट पर देने के लिए कॉमर्शियल बाइक्स का संचालन किया गया था।
- इसमें फोन पर बाइक बुक करानी पड़ती थी और एक चालक मिलता था।
- अब रेंट ए मोटर साइकल स्कीम के तहत कोई भी बाइक को एक दिन या उससे भी अधिक समय के लिए किराये पर ले सकता है।
- बाइक को चालक के बिना ले जाया सकता है।
- बाइक केवल प्रदेश की सीमा के अंदर किराये पर ले जा सकेंगे।
- उसके लिए भी विभाग के नियमों का पालन करना होगा।
ऐसे मिलेगा परमिट
- जो आवेदक अपनी बाइक किराये पर देना चाहते हैं उन्हें परिवहन विभाग से परमिट लेना होगा।
- इसके लिए किराये पर संचालित वाहनों की संख्या, नंबर आदि की डिटेल देनी होगी।
- इन बाइक का किराया प्रति किमी विभाग ही तय करेगा।
- परमिट के लिए आवेदक के पास कम से कम दस बाइक होनी चाहिए।
- बाइक खड़ी करने के लिए कम से कम दो सौ वर्ग मीटर की जगह होनी और एक ऑफिस होना चाहिए।
- वहीं किराये पर बाइक लेने वालों को अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र जमा करना होगा।
- सिक्योरिटी मनी जमा कराने के बाद ही बाइक किराए पर मिलेगी।
अभी इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा केवल अधिसूचना जारी की गई है। परमिट देने का आदेश अभी प्राप्त नही हुआ है। जब यह पूरा आदेश आ जाएगा उसके बाद योजना के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
- श्वेता वर्मा, एआरटीओ