मेरठ ( ब्यूरो)। खादय पदार्थों में लगातार बढ़ रही मिलावट को रोकने के लिए सभी वितरकों को व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के विवरण का रिकार्ड रखने के निर्देश खादय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए।

बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वी के वर्मा सहायक आयुक्त मेरठ जोन, दीपक सिंह डीओ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। आपसी परिचय के बाद एसोसिएशन सदस्यों की शिकायतों के निराकरण व सुझावों पर चर्चा की गई। सदस्यों की शिकायतों को सुनने के बाद फूड्स विभाग के अधिकारियों ने वितरकों को सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी को उत्तम श्रेणी के खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन नए नियमों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक व्यापारी जो खाद्य पदार्थों का व्यापार करते हैं उन्हें विभाग से उनकी वार्षिक टर्नओवर के आधार पर पंजीयन या लाइसेंस लेना अनिवार्य है और विक्रेता व्यापारी को अपनी सेल इन्वायस पर उसका उल्लेख करना आवश्यक है।

लाइसेंस का विवरण लिखें

उन्होंने कहा कि हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिन्हें खाद्य सामग्री बिक्री कर रहे हैं वो अगर व्यापारी हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस का विवरण भी लिखा जाना चाहिए। इन सभी की आवश्यकता होने का मुख्य कारण मिलावटी पदार्थों की बिक्री व जीएसटी की चोरी रोकना है। एसोसिएशन अध्यक्ष विनेश जैन ने उपस्थित विभागीय अधिकारियों को उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि नियमों के अनुपालन मे आ रही व्यवहारिक परेशानियों को आपस मे सहयोग करते हुए सरल करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान विपिन कंसल, सुधांशु गुप्ता, नवीन बंसल, यतेंद्र रस्तोगी, प्रदीप सिंहल, सूरज गुप्ता आदि उपस्थित रहे।