मेरठ (ब्यूरो)। फेसलेस डीएल व्यवस्था के तहत अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस वहीं से बनेगा, जिस जिले का आवेदक का आधार कार्ड होगा। यानि अस्थायी पते वाले जिले से लर्निंग डीएल नहीं बन सकेगा। अब तक यह व्यवस्था थी लेकिन फेसलैस के तहत केवल आधार कार्ड को ही एड्रेस का मूल प्रमाण पत्र माना जाएगा। इस नियम के आने के बाद ज्यादातर लोग आधार कार्ड लिंक नहीं कर पा रहे। ऐसे में उनके आवेदन निरस्त हो रहे हैैं।

आधार एकमात्र डॉक्यूमेंट
दरअसल, फेसलैस टेस्ट व्यवस्था के तहत लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन से लेकर टेस्ट, सत्यापन और प्रिंट आउट तक सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। यानि लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदक को परिवहन कार्यालय नहीं जाना होगा। मगर इस ऑनलाइन व्यवस्था के लिए आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। आधार कार्ड में जो पता लिखा होगा, उसी रीजन के आरटीओ कार्यालय में आवेदक को डीएल के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए भी वहीं अप्लाई करना होगा। साथ ही आवेदक को संबंधित जिले में जाना होगा क्योंकि परमानेंट डीएल के लिए आवेदक का बॉयोमीट्रिक टेस्ट होना अनिवार्य है।

मैन्युअल टेस्ट में था विकल्प
फेसलैस टेस्ट की व्यवस्था की वजह लर्निंग डीएल में डॉक्यूमेंट कम कर दिए गए हैं। इसमें केवल आधार कार्ड ही सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट है। जबकि मैन्युअल टेस्ट में आवेदक किसी जिले से लर्निंग डीएल बनवा सकता था। पहले आवेदक के आधार कार्ड पर अंकित पते को स्थायी एवं निवास करने वाले पते को अस्थायी मान कर लर्निंग डीएल की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम में सिर्फ आधार कार्ड को लिंक करने पर ही प्रक्रिया पूरी हो पाती है।

यह है प्रक्रिया
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार से लिंक करके आवेदन किया जाएगा।
आधार से प्रमाणित होने पर जन्म प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
सत्यापन के बाद लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का पासवर्ड और पिन नंबर आवेदक के मोबाइल पर पहुंचेगा।
आवेदक को चेहरे की पहचान का सत्यापन वेब कैमरा से कराना होगा।
इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट दिया जा सकेगा।
टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग डीएल जारी किया जाएगा।

इस व्यवस्था में लोगों को परेशानी आ रही है। गैर जनपदों का होने के कारण आधार लिंक नहीं हो रहा है। जिस जनपद के निवासी हैैं, वहीं के रीजन में आवेदक को अब अप्लाई करना होगा।
राहुल शर्मा, आरआई