हाउस टैक्स बकाया होने पर नगर निगम जारी नहीं करेगा कुत्ता पालने का लाइसेंस

आवेदक को देनी होगी कुत्ते के वैक्सीनेशन और हाउस टैक्स बकाये की जानकारी

Meerut। नगर निगम सीमा के अंदर यदि आपको कुत्ता पालने का शौक पूरा करना है तो आपको अपने भवन के टैक्स का भी भुगतान करना होगा। यदि आपका हाउस टैक्स बकाया है तो निगम आपको कुत्ता पालने का लाइसेंस जारी नहीं करेगा। वहीं बिना लाइसेंस कुत्ता पालने पर निगम 500 रुपये तक की पेनल्टी वसूल सकता है।

हाउस टैक्स की जानकारी

दरअसल, नगर निगम नियमावली के अनुसार पालतू पशु के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए 10 रुपये शुल्क निर्धारित है। मगर जानकारी के अभाव में लोग न तो नगर निगम के पास लाइसेंस लेने जा रहे थे और न ही नगर निगम ने गत माह तक कुत्ता पालने पर एक भी लाइसेंस निर्गत किया था। हालांकि अब निगम ने दोबारा इस लाइसेंस की कवायद कर दी है। मगर लाइसेंस लेने से पहले अपने पालतू कुत्ते की वैक्सीनेशन से लेकर भवन स्वामी को अपने हाउस टैक्स तक की जानकारी देनी होगी। यदि आपका हाउस टैक्स बकाया है तो पहले आपको हाउस टैक्स क्लीयर करना होगा। उसके बाद ही आपका फार्म पूरा माना जाएगा।

लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आवेदक से मांगी जा रही हैं। इसमें पशु के वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र और गृहकर बकाये की जानकारी शामिल है। इनकी जांच के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।

इंद्र विजय, सहायक नगरायुक्त