VARANASI

शहर में ब्जी नेटवर्क के लिए प्राइवेट कंपनी की ओर से टॉवर लगवाया जा रहा है। लेकिन इससे निकलने वाला रेडिएशन लोगों के लिए खतरनाक है। इसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और अर्दली बाजार के टैगोर टाउन कॉलोनी में लगे ब्जी टॉवर को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही घनी बस्तियों में लगे टॉवरों को हटाये जाने पर भी विचार कर रहा है।

टैगोर टाउन के रहने वाले एक दर्जन लोगों ने इस मामले में डीएम, नगर आयुक्त और विधायक से गुहार लगायी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद लोगों ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की।

घनी बस्तियों में लगे हैं ब्जी टॉवर

शहर में अबतक करीब दो दर्जन ब्जी टॉवर लगाये जा चुके है। इनमें से कई घनी बस्तियों में लगाये गये है। इन टॉवरों से निकलने वाले रेडिएशन लोगों के लिए काफी खतरनाक है। राजस्थान हाईकोर्ट ने घनी बस्तियों में ब्जी टॉवर लगाये जाने पर रोक लगायी है। इसी तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस पर विचार किया जा रहा है।