वाराणसी (ब्यूरो)कारों पर जाति या धार्मिक स्टिकर लगाना लोगों के लिए शौक बन गया हैजाति और धार्मिक स्टीकर लगाने पर जुर्माना होने के बाद भी लोगों को पुलिस का जरा भी डर नहीं हैखुलेआम लोग अपनी कार, बाइक और ऑटो तक में धार्मिक स्टिकर लगा कर घूम रहे हैंबनारस की हर दूसरी गाड़ी में हर-हर महादेव, राधे-राधे, जय श्रीराम, जय श्रीकृष्णा और यहां तक कि लोगों ने अपनी जाति तक लिखवा रखी हैैवहीं पुलिस का कहना है कि आए दिन ऐसे वाहनों का चालान किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में यहां की जनता बेपरवाह स्टिकर लगाए घूम रही है.

नहीं हो रही कार्रवाई

राज्य में पुलिस ने कार मालिकों पर अपने वाहनों पर जाति और धार्मिक स्टिकर लगाने पर कुछ समय तक तो जुर्माना लगाया पर उसके बाद पुलिस ने स्टिकर लगाने पर जुर्माना लगाना बंद कर दियाइसका परिणाम यह हुआ कि अब पब्लिक को भी कोई डर नहीं रह गया है और वह अपने वाहनों पर जाति-धर्म के स्टिकर लगाए हुए हैंहम यह कह सकते हैं कि वाराणसी की हर दूसरी गाड़ी में धार्मिक या जाति का स्टिकर लगा हुआ हैै.

गाडिय़ों पर लिखे शब्द

हर हर महादेव - 30 परसेंट

जय श्रीराम - 20 परसेंट

राधे-राधे - 10 परसेंट

जय श्रीकृष्णा - 5 परसेंट

जाति-धर्म - 5 परसेंट

टोटल 70 परसेंट गाडिय़ों में लगे मिले जाति-धर्म के स्टिकर

नोट : यह आंकड़ा चौराहों पर गाडिय़ों की गिनती से मिला है.

हमेशा होगी कार्रवाई

बता दें कि पुलिस इसको लेकर अभियान चलाती है और पकड़े जाने पर दंडित भी करती हैइससे पहले भी जाति और धार्मिक स्टिकर का इस्तेमाल करने वाले कार मालिकों पर जुर्माना हुआ है, जोकि चर्चा का विषय भी बनायही नहीं कार की खिड़कियों पर रंगीन फिल्म का इस्तेमाल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई भी हुई हैइसके बावजूद लोग अपने वाहनों पर खुलेआम स्टिकर लगा कर घूम रहे हैैं.

क्या है नियम

मोटर वाहन अधिनियम के तहत, कार या दोपहिया वाहन पर पंजीकरण प्लेट सहित कहीं भी चिपकाए गए स्टिकर या संदेश या कुछ भी नहीं लिखा जा सकता हैमोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 (1) वाहनों पर जाति और धर्म-विशिष्ट स्टिकर और लेखन के इस्तेमाल पर रोक लगाती है.

कितना है जुर्माना

उत्तर प्रदेश में अपनी कारों पर जाति और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले कार मालिकों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि काले रंग की नंबर प्लेट वाली कारों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा हैकार की खिड़कियों पर काली फिल्म लगाने पर पहली बार जुर्माना 2,500 रुपये और दूसरी बार अपराध करने पर 5,000 रुपये या ज्यादा है.

गाडिय़ों पर जाति या धार्मिक स्टिकर लिखवाना कानूनन गलत हैइसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही हैआए दिन वाहनों का चालान किया जा रहा हैयह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

विकास श्रीवास्तव, एसीपी, ट्रैफिक